का.आ. 693(अ) : अधिसूचना: का. आ. 693(अ) जारी करने की तारीख: 30/8/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 693(अ)
अधिसूचना तिथि
30/08/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/08/1999
अधिसूचना: एसओ 693 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.J
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/8/1999
अधिसूचना संख्या का.आ. 693 (ई), 30 अगस्त 1999 दिनांकित.
आय पर और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य और नीदरलैंड के राज्य के बीच कन्वेंशन दोनों द्वारा अधिसूचना के बाद, 21 जनवरी, 1989 को अस्तित्व में आया जबकि बल में कहा कन्वेंशन लाने के लिए अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के एक दूसरे के लिए राज्य करार;
और केंद्र सरकार, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) और धारा 44A की की धारा 24A संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) ने कहा, कन्वेंशन के सभी प्रावधानों वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (फॉरेन टैक्स डिवीजन) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382 को कब्जे में लिया है कि निर्देश दिया था (ई), 27 मार्च 1989 दिनांकित, भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दिया जाएगा;
और 30 जुलाई 1988 दिनांकित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद चतुर्थ, जबकि उक्त सम्मेलन के लिए प्रदान करता है कि अगर किसी भी सम्मेलन या भारत और आर्थिक सहयोग के लिए संगठन का एक सदस्य है जो एक तिहाई राज्य के बीच समझौते के तहत उक्त कन्वेंशन के हस्ताक्षर के बाद और विकास, भारत, लाभांश पर स्रोत पर अपनी कराधान सीमा होनी चाहिए, ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं या पर इस कन्वेंशन में के लिए प्रदान की दर या गुंजाइश से अधिक प्रतिबंधित कम एक दर या एक गुंजाइश के लिए उपकरणों के उपयोग के लिए भुगतान के लिए शुल्क कहा आय के आइटम, फिर, प्रासंगिक भारतीय सम्मेलन या समझौते के लागू कि सम्मेलन या आय के बारे में कहा आइटम करेगा भी पर समझौते में प्रावधान के रूप में एक ही दर या गुंजाइश ग्रहण की तारीख से ही. इस संधि के तहत लागू;
जबकि 26 अक्टूबर 1996 को सेना में प्रवेश जो भारत और जर्मनी के बीच कन्वेंशन में भारत और 25 दिसंबर 1997, 19 अक्टूबर को सेना में प्रवेश जो भारत और स्विस परिसंघ के बीच कन्वेंशन पर बल में प्रवेश किया है, जो स्वीडन के बीच कन्वेंशन , 1994, और भारत और राज्यों के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं, जो 18 दिसंबर 1990, को सेना में प्रवेश जो अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कन्वेंशन, भारत सरकार, स्रोत पर कराधान सीमित है लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं और कम एक दर या आय के बारे में कहा वस्तुओं पर भारत और नीदरलैंड के बीच कन्वेंशन में प्रदान की है कि अधिक से अधिक प्रतिबंधित एक गुंजाइश के लिए उपकरणों के उपयोग के लिए भुगतान के लिए फीस;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के लिए आवश्यक हैं जो कहा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कन्वेंशन में किया जाएगा कि निर्देशन अर्थात् भारत और नीदरलैंड के बीच उक्त कन्वेंशन, को लागू करने के लिए:
लाभांश से संबंधित अनुच्छेद 10 के मौजूदा पैरा 2 के लिए 1 अप्रैल 1997 से प्रभाव के साथ मैं भी था, निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा:
"2. हालांकि, इस तरह के लाभांश का भी लाभांश का भुगतान कंपनी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन प्राप्तकर्ता लाभांश की लाभकारी मालिक है, ताकि आरोप लगाया टैक्स से अधिक नहीं होगी हो सकता है 10 फीसदी. लाभांश की सकल राशि का. "
द्वितीय. 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी निम्नलिखित पैरा के हितों से संबंधित अनुच्छेद 11 के मौजूदा पैरा 2 के लिए पढ़ा जाएगा:
"2. हालांकि, इस तरह के ब्याज भी यह उठता है जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन प्राप्तकर्ता के हित के लाभकारी मालिक है, इसलिए यदि आरोप लगाया टैक्स 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी हो सकता है. ब्याज की कुल राशि में से. "
तृतीय. 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी रॉयल्टी से संबंधित मौजूदा अनुच्छेद 12 के लिए, उपकरणों के उपयोग के लिए तकनीकी सेवाओं और भुगतान के लिए फीस निम्न आलेख पढ़ा जाएगा:
"अनुच्छेद 12
तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क
1 एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए और अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए रॉयल्टी का भुगतान और फीस है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार किया जा सकता है; तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी स्वामी अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है लेकिन अगर इतनी आरोप लगाया टैक्स से अधिक नहीं होगी:
(क) उप पैराग्राफ में निर्दिष्ट रॉयल्टी के मामले में (एक) पैरा 4 और (उप अनुच्छेद में वर्णित सेवाओं के अलावा और (ख) इस अनुच्छेद के) इस अनुच्छेद के रूप में परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की:
(मैं) इस कन्वेंशन प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए पहले पांच योग्य वर्षों के दौरान, -
(ए) 15 फीसदी. रॉयल्टी या फीस का दाता है कि करार राज्य, एक राजनीतिक उपखंड या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की सरकार है, जहां इस लेख में परिभाषित के रूप में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का; और
(बी) 20 प्रतिशत, अन्य सभी मामलों में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का; और
(Ii) आगामी वर्षों के दौरान, 15 फीसदी. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का; और
(ख) (भुगतान पैरा 4 के तहत प्राप्त होता है जिसके लिए संपत्ति के मनोरंजन के लिए सहायक और सहायक हैं कि इस लेख के रूप में परिभाषित पैरा 4 और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट रॉयल्टी के मामले में ख) इस अनुच्छेद के, 10 फीसदी. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का.
(3) राज्य के सक्षम अधिकारियों पैरा 2 के आवेदन की विधा बसा आपसी सहमति से होगा.
(4) इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "रॉयल्टी" इसका मतलब है:
(क) किसी भी तरह का भुगतान, के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने के लिए सही, चलचित्र फिल्मों सहित, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट के रूप में प्राप्त की और टेलीविजन के संबंध में उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टेप पर काम करता है किसी भी पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए; और
(ख) किसी भी तरह के भुगतान के प्रयोग के लिए ध्यान, या से लेख 8 और 8A के अनुच्छेद 1 (शिपिंग और हवाई परिवहन) में वर्णित एक उद्यम द्वारा प्राप्त भुगतान के अलावा अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण, का उपयोग करने के अधिकार के रूप में प्राप्त किया गतिविधियों (क) अनुच्छेद 8 या (ख) अनुच्छेद 8A के अनुच्छेद 4 के पैरा 2 में वर्णित.
प्र.5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" ऐसी सेवाओं अगर (तकनीकी या अन्य कर्मियों की सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से सहित) किसी भी तकनीकी या परामर्श सेवाओं के प्रतिपादन के लिए विचार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भुगतान का मतलब है:
(क) इस अनुच्छेद के पैरा 4 में वर्णित एक भुगतान प्राप्त होता है, जिसके लिए सही, संपत्ति या जानकारी के आवेदन या आनंद के लिए सहायक और सहायक होते हैं; या
(ख) उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, अनुभव, कौशल, पता है कि कैसे या प्रक्रियाओं या एक तकनीकी योजना या तकनीकी डिजाइन के विकास और हस्तांतरण से मिलकर बना.
प्र.6. अनुच्छेद 5 के होते हुए भी, "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" भुगतान राशि शामिल नहीं है:
(क) सहायक और सहायक, साथ ही साथ अभिन्न रूप और अनिवार्य रूप से पैरा 4 में वर्णित एक बिक्री के अलावा अन्य संपत्ति की बिक्री के लिए जुड़े हुए हैं कि सेवाओं के लिए (एक);
(ख) जहाज, विमान, कंटेनर या अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन के संबंध में उपयोग अन्य उपकरणों के किराये के लिए सहायक और सहायक हैं कि सेवाओं के लिए;
शिक्षण संस्थानों में या द्वारा अध्यापन के लिए (ग);
व्यक्ति या भुगतान करने के व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल के लिए सेवाओं के लिए (घ); या
(ई) भुगतान करने वाले व्यक्ति के एक कर्मचारी के लिए या इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं) के रूप में परिभाषित पेशेवर सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति या साझेदारी करने के लिए.
प्र.7. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के राज्यों में से एक के एक निवासी की जा रही तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस, की लाभकारी स्वामी अन्य राज्य में व्यापार पर किया जाता है लागू होते हैं, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस जो उठता में नहीं होगा , एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे मामले में, मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
8 दाता है जब तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस राज्यों में से एक में उठता समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, वह राज्यों या नहीं के एक निवासी है, चाहे तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान व्यक्ति, जो अनुबंध के संबंध में राज्यों में से एक में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार है, जिसके तहत तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस निष्कर्ष निकाला गया था भुगतान किया जाता है, और तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस ऐसी स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल पर स्थित है.
9 कहां, दाता और फायदेमंद मालिक के बीच या दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच एक खास रिश्ता के कारण, वे भुगतान कर रहे हैं, जिसके लिए तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की राशि , इस तरह के संबंध के अभाव में दाता और लाभकारी मालिक की सहमति से किया गया होगा जो राशि से अधिक है, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामले में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक राज्य के कानूनों, इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों करना पड़ा होने के कारण संबंध के अनुसार कर योग्य बना रहेगा. "
चतुर्थ. 1 अप्रैल 1995 से प्रभावी निम्नलिखित पैरा ऊपर पैरा तृतीय में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क से संबंधित अनुच्छेद 12 के पैरा 6 पढ़ा जाएगा:
"6. अनुच्छेद 5 के होते हुए भी, 'तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क' भुगतान राशि शामिल नहीं है:
(क) सहायक और सहायक, साथ ही साथ अभिन्न रूप और अनिवार्य रूप से संपत्ति की बिक्री के लिए जुड़े हुए हैं कि सेवाओं के लिए;
(ख) जहाज, विमान, कंटेनर या अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन के संबंध में उपयोग अन्य उपकरणों के किराये के लिए सहायक और सहायक हैं कि सेवाओं के लिए;
शिक्षण संस्थानों में या द्वारा अध्यापन के लिए (ग);
व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल के लिए सेवाओं के लिए (डी), भुगतान करने; या
(ई) भुगतान करने वाले व्यक्ति के एक कर्मचारी के लिए या इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं) के रूप में परिभाषित पेशेवर सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति या साझेदारी करने के लिए. "
1 अप्रैल 1997 से प्रभाव के साथ वी., निम्नलिखित पैरा ऊपर पैरा तृतीय में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क से संबंधित अनुच्छेद 12 के पैरा 2 के लिए पढ़ा जाएगा:
"2. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है प्राप्तकर्ता लाभकारी रॉयल्टी के मालिक, या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, कर अगर इसलिए आरोप लगाया 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि में से. "
छठी. 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी निम्नलिखित पैरा ऊपर पैरा तृतीय में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क से संबंधित अनुच्छेद 12 के पैरा 4 के लिए पढ़ा जाएगा:
"4. इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "रॉयल्टी" के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने के लिए सही, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों में शामिल है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट, किसी भी पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया,. "
सातवीं. समझ और समझ की पुष्टि के ज्ञापन के अनुच्छेद 12 के पैरा 4 के संदर्भ में, 12 सितंबर 1989 दिनांकित भारत और अमरीका दोहरे कराधान से बचाव समझौता (dtac), पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे तृतीय, चतुर्थ, वी और ऊपर छठी.
[अधिसूचना संख्या 11050 / एफ सं 501/2/83-FTD]

