का.आ. 688(अ) : अधिसूचना: का. आ. 688(अ) जारी करने की तारीख: 11/8/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 688(अ)
अधिसूचना तिथि
11/08/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/08/1998
अधिसूचना: एसओ 688 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/11/08
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक जबकि, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4, निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती के चलने पर निर्दिष्ट किया था. लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा और श्रीमती के रिसर्च सेंटर. आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में लक्ष्मी और श्री जानकी लाल शाह फाउंडेशन, 9, नेपल्स, Sobani रोड, कफ परेड, मुंबई -400 005,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती के चलने की योजना या परियोजना. लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा और श्रीमती के रिसर्च सेंटर. लक्ष्मी और श्री जानकी लाल शाह फाउंडेशन, 9, नेपल्स, Sobani रोड, कफ परेड, मुंबई -400 005, केवल मूल्यांकन से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दो सौ रुपये लाख रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1999-2000.
[सं 10669 / एफ सं NC-80/98]

