आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 683(अ)

अधिसूचना तिथि

11/08/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/1998

अधिसूचना: का. आ. 683(अ) जारी करने की तारीख: 11/8/1998

                        

अधिसूचना: तो 683 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/11/08
अधिसूचना संख्या तो द्वारा उप - धारा के तहत जारी 791 (ई), दिनांक 18 सितंबर 1995, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार रुपये की मानसिक रूप से विकलांग और कॉर्पस फंड के लिए सीरियल नंबर 9, निर्माण, उपकरण, Navajyoti केंद्र की प्रस्तुत पर निर्दिष्ट किया था. एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, पॉकेट इलेवन, सेक्टर बी, वसंत कुंज, विकलांग के लिए प्रगति और पुनर्वास के लिए एसोसिएशन की नई दिल्ली (Aaroh), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली 110 057 पर केंद्र को चलाने के लिए 30 लाख तीन साल का आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है निर्माण की योजना या परियोजना, उपकरण, मानसिक रूप से विकलांग और रुपये की संचित निधि के लिए Navajyoti केंद्र की सजावट. रुपए इक्यावन की अनुमानित लागत से, पॉकेट इलेवन, सेक्टर बी, वसंत कुंज, विकलांग के लिए प्रगति और पुनर्वास के लिए एसोसिएशन की नई दिल्ली (Aaroh), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली 110 057 पर केंद्र को चलाने के लिए 30 लाख केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में लाख.
[सं 10,664 / एफ सं NC-80/98]