आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 682(अ)

अधिसूचना तिथि

11/08/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/1998

अधिसूचना: का. आ. 682(अ) जारी करने की तारीख: 11/8/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 682 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/11/08
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 471 (ई), उप - धारा के तहत जारी 26 मई 1995, दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 8, विकलांगता बनाने परिहार्य रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों और श्रीमती के शहरी मलिन बस्तियों से पोलियो प्रभावित गरीब रोगियों के पुनर्वास के लिए त्वरित कार्यक्रम में निर्दिष्ट किया था. राहत और विकलांग, 51 के पुनर्वास के लिए Parsaben Narandas रामजी शाह (Talajawala) सोसाइटी, विद्यानगर, भावनगर, गुजरात, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या विकलांगता बनाने परिहार्य रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों और श्रीमती के शहरी मलिन बस्तियों से पोलियो प्रभावित गरीब रोगियों के पुनर्वास के लिए त्वरित कार्यक्रम की परियोजना. राहत और रुपए की अनुमानित लागत १७९ लाख तीस हजार में विकलांग, 51, विद्यानगर, भावनगर, गुजरात, पुनर्वास के लिए Parsaben Narandas रामजी शाह (Talajawala) समाज ही आगे की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तीन मूल्यांकन वर्षों के आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा.
[सं 10,663 / एफ सं NC-80/98]