आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 681(अ)

अधिसूचना तिथि

11/08/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/1998

अधिसूचना: का. आ. 681(अ) जारी करने की तारीख: 11/8/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 681 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/11/08
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 521 (ई), 14 जुलाई, 1994, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (1961 का 43) (ख) के खंड के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था, Kodinar तालुका, अमरेली जिला, अंबुजा गुजरात में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दो वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, फाउंडेशन, 216, AJC बोस रोड, कोलकाता -700 017 सीमेंट अधिसूचना संख्या इतनी 96 (ई), दिनांक 7 फ़रवरी 1997, आकलन वर्ष 1998-99 के खत्म होने से दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी जो आकलन वर्ष 1995-96 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना चार साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या Kodinar तालुका, अमरेली जिला, अंबुजा गुजरात में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परियोजना छिहत्तर लाख बयालीस हज़ार केवल एक पात्र के रूप में रुपये की अनुमानित लागत से, फाउंडेशन, 216, AJC बोस रोड, कोलकाता -700 017 सीमेंट आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू दो मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 10662 / एफ सं NC-80/98]