का.आ. 632(अ) : अधिसूचना: का. आ. 632(अ) जारी करने की तारीख: 6/8/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 632(अ)
अधिसूचना तिथि
06/08/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/08/1999
अधिसूचना: एसओ 632 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54E (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/08
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने के इक्विटी शेयरों को निर्दिष्ट मात्रा के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, रिलायंस पोर्ट्स और Teriminals लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा रूपए छियासठ करोड़ रुपए से अधिक है, और गांव Meghpar, तालुका Lalpar में अपने पंजीकृत कार्यालय होने नहीं जिला जामनगर, गुजरात में 361, 140, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए
पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से बाहर उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा बनाया जा रहा है बशर्ते कि:
मामले में निर्धारिती पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश कर के दायरे में होंगे उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों के पैसे में धर्मान्तरित या स्थानान्तरण आगे कहा कि (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा के प्रावधान के अनुसार सिर "पूंजी लाभ" के अंतर्गत.
[अधिसूचना संख्या 11024 / एफ सं 178/65/98-ITA-I]

