का.आ. 594(अ) : अधिसूचना: का. आ. 594(अ) जारी करने की तारीख: 23/7/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 594(अ)
अधिसूचना तिथि
23/07/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/07/1999
अधिसूचना: एसओ 594 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/7/1999
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के कर मुक्त बांड को निर्दिष्ट रुपए की आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (सीरीज छठी). 1,000 केवल आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान जारी किए गए 98,475,001-99,475,000 विशिष्ट संख्या असर सौ रुपए करोड़ रुपए की राशि के लिए 7 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10.5% की ब्याज ले जाने प्रत्येक दिल्ली में कहा, खंड के प्रयोजन के लिए
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर धारा के तहत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 11004 / एफ सं 78/39/99-ITA-I]

