आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 503(अ)

अधिसूचना तिथि

28/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/06/1999

अधिसूचना: का. आ. 503(अ) जारी करने की तारीख: 28/6/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 503 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/6/1999
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 80L की, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16% (योग्य) गैर परिवर्तनीय सुरक्षित निर्दिष्ट करता है प्रतिदेय बांड (तृतीय अंक --- द्वितीय श्रृंखला) एफ 40000 रुपये की एफ -1 से विशिष्ट संख्या असर. 1,00,000 प्रत्येक में ही, उक्त खंड के प्रयोजन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रुपयों में चार सौ करोड़ रुपए की राशि को कुल.
[अधिसूचना संख्या 10972 / एफ सं 178/87/96-ITA-I]