का.आ. 5 : अधिसूचना: का. आ. 5 जारी करने की तारीख: 21/12/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 5
अधिसूचना तिथि
21/12/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/12/1999
अधिसूचना: तो 5
धारा (ओं) भेजा: 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/12/1999
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, उनके नाम के खिलाफ उल्लेख उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठनों उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न स्थितियों को "संस्था" विषय पढ़ें: - (i) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन खाते से अलग किताबें रखेगा अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए; (Ii) अधिसूचित संस्था की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष; (Iii) अधिसूचित संस्था के लिए (ए) आयकर (छूट) के महानिदेशक, 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा; (ख) विभाग के सचिव और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाते में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी. क्र.सं.
अधिसूचना 1 प्रभावी है, जिसके लिए संगठन अनुमोदित अवधि का नाम.
प्र.20. विवेकानंद निधि, 149/1E, Rashbehari एवेन्यू, कलकत्ता-700029. [संचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए F.No.203/37/99-ITA-II] मुद्रा फाउंडेशन, मुद्रा हाउस, शेठ सीजी रोड, Ellisbridge, अहमदाबाद 380006. [F.No.203/45/99-ITA-II] 1999/01/04 31-3-2001 को
1999/01/04 31-3-2002 को
नोट: अधिसूचित संस्थानों अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए तीन प्रतियों में आवेदन करने की सलाह दी है और अच्छी तरह से अग्रिम में कर रहे हैं. अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.

