का.आ. 324(अ) : अधिसूचना: का. आ. 324(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 324(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: एसओ 324 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 399 (ई), 6 जून 1996, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8 --- उपकरणों और पोलियो अस्पताल के चल अहमदाबाद, गुजरात में, पोलियो फाउंडेशन, विकलांगता, रायपुर के लिए शाह Chimanlal Choottalal लोखंडवाला चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल की कम से निर्दिष्ट किया था , अहमदाबाद -380 001, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में:
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की अवधि. रुपये के लिए 63.15 लाख. 71.5 लाख:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है परियोजना या रुपये की अनुमानित लागत से, विकलांगता, रायपुर, अहमदाबाद -380 001 के लिए पोलियो फाउंडेशन, शाह Chimanlal Choottalal लोखंडवाला चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल से बाहर किया जा रहा है जो अहमदाबाद, गुजरात, पर उपकरणों और पोलियो अस्पताल के चलने की योजना सत्तर एक ही आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पांच हजार लाख.
[सं 10920 / एफ सं NC-39/99]

