का.आ. 318(अ) : अधिसूचना: का. आ. 318(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 318(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: एसओ 318 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 822 (ई), उप - धारा के तहत जारी किए गए 6 नवंबर, 19922, दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में निर्दिष्ट किया था --- ग्रामीण मुकदमेबाजी और पात्रता केन्द्र (RLEK), पी.ओ. बॉक्स नं 10, 21 पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच कुल साक्षरता नहर रोड, देहरादून-248 001, उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1993-94 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, ख़बरदार अतः 977 (ई), से, 14 दिसंबर 1995 दिनांक आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि:
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है रुपए बीस लाख रुपए की अनुमानित लागत से ग्रामीण मुकदमेबाजी और पात्रता केन्द्र (RLEK), पी.ओ. बॉक्स नं 10, 21 पूर्व नहर रोड, देहरादून-248 001, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच परियोजना या कुल साक्षरता की योजना केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10,914 / एफ सं NC-39/99]

