का.आ. 311(अ) : अधिसूचना: का. आ. 311(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 311(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: एसओ 311 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 193 (ई), 14 मार्च 1996, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 16 में निर्दिष्ट किया था --- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और हावड़ा के 58 गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम, हुगली / बर्दवान, मिदनापुर, दक्षिण 24 Paragans, उत्तर 24 Pargans, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पश्चिम बंगाल, या विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, 226A, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता -700 004, का जिला.
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है हावड़ा के 58 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम की परियोजना या स्कीम, हुगली / बर्दवान, मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ द्वारा किए जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के जिला, केवल निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए नौ लाख रुपए की अनुमानित लागत से 226A, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता -700 004,.
[सं 10907 / एफ सं NC-39/99]

