आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 270(अ)

अधिसूचना तिथि

23/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/03/2000

अधिसूचना: का. आ. 270(अ) जारी करने की तारीख: 23/3/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 270 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा ने कहा, खंड के प्रयोजनों के लिए के रूप में निम्नलिखित बांड लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट अर्थात्: -
(ख) बांड किर्लोस्कर पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा रुपए 30 (तीस) करोड़ रुपए से अधिक नहीं एक राशि के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी, पुणे 411 003 पर अपने पंजीकृत कार्यालय रही:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट उक्त बांडों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त बांड, प्रारंभिक निवेश से बनाया बशर्ते कि इस तरह के बांड में ऐसे निर्धारिती कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.