आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 2065

अधिसूचना तिथि

13/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/07/1999

अधिसूचना: का. आ. 2065 जारी करने की तारीख: 13/7/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 2065
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/7/1999
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
1962 (7) आयकर नियमों के नियम 2 ई के उप शासन द्वारा आवश्यक के रूप में (ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है
(3) अनुमोदित उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत भवन, आर सी दवे मार्ग, जयपुर -302 005 की (पहले चरण की यूनिट मैं और द्वितीय) सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के नाम से एक परियोजना / औद्योगिक उपक्रम है.
[अधिसूचना संख्या 10999 / एफ सं 205/34/98-ITA-II]