का.आ. 1087(अ) : अधिसूचना: का. आ. 1087(अ) जारी करने की तारीख: 21/12/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 1087(अ)
अधिसूचना तिथि
21/12/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/12/1998
अधिसूचना: एसओ 1087 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (15)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/12/1998
खंड के उपखंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (चतुर्थ) की उपधारा (15) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10.5% कर निर्दिष्ट करता है मुक्त (7A सीरीज) कोंकण रेलवे बांड ही कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए रूपए +११४ करोड़ रुपए की राशि के लिए 11,40,000 लिए विशिष्ट संख्या 1 असर:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर उप खंड के अधीन लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 10751 / एफ सं 178/93/98-ITA-I]

