व्यवसाय और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों हेतु परिभाषाएं ।
99. इस नियम और नियम 100 से 102 के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | | "संविदा विनिर्माता" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी सीमा शुल्क से बंधित क्षेत्र में किसी भी विदेशी कंपनी की ओर से निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करती है; |
| (ख) | | "सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार अभिप्रेत है ; |
| (ग) | | "पात्र निर्धारिती" से निम्नलिखित अभिप्रेत है— |
| (i) | | हीरा खनन के व्यवसाय में लगी एक विदेशी कंपनी, जिसने नियम 100 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है, या |
| (ii) | | एक विदेशी कंपनी जो किसी सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में गोदाम में घटकों का भंडारण करती है, ताकि उन्हें निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु किसी संविदा निर्माता को उपलब्ध कराया जा सके; |
| (घ) | | "पात्र व्यवसाय" से निम्नलिखित अभिप्रेत है - |
| (i) | | धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) के अधीन यथा उल्लिखित किसी अधिसूचित विशेष प्रक्षेत्र में कच्चे हीरे के विक्रय का व्यवसाय, या |
| (ii) | | निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों को संविदा विनिर्माता को विक्रय करने के लिए एक सीमा शुल्क बंधित प्रक्षेत्र में किसी भांडागार में भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि, |
| (ङ) | | "सकल प्राप्तियों" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, - |
| (i) | | खंड (घ) (i) में उल्लिखित मामले में, निम्नलिखित का कुल योग - |
| (क) | | ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या देय रकम; और |
| (ख) | | ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली रकम, |
| (ii) | | खंड (घ) (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले में, निम्नलिखित का कुल योग |
| (क) | | निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या संदेय रकम; और |
| (ख) | | निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त या मानित प्राप्य रकम; |
| (च) | | "कच्चे हीरे" से ऐसे हीरे अभिप्रेत है, जो - |
| (i) | | बिना कटे या बिना पॉलिश किए हुए हैं ; |
| (ii) | | अमिश्रित हैं; |
| (iii) | | जिस पर कोई काम न किया गया हो या जो बस देखा, साफ या कठोर हैं; |
| (iv) | | किम्बरली प्रक्रिया द्वारा यथा परिभाषित संघर्ष रहित हीरे; |
| (v) | | निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ; और |
| (vi) | | सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के प्रशुल्क शीर्षक 7102 के अंतर्गत आने वाला; |
| (छ) | | "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया गया है; |
| (ज) | | "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है- |
| (i) | | मोबाइल फोन, या |
| (ii) | | लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट, या |
| (iii) | | सर्वर और अति न्यून प्ररूप फैक्टर (यूएसएसएफ); या |
| (iv) | | खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल के लिए उप-संयोजन, या |
| (v) | | खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल से संबंधित श्रवण योग्य और पहनने योग्य और सहायक उपकरण । |