आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 91

नियम संख्या.

91

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया ।

91. (1) जहां सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के रूप में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां सुरक्षित आश्रय के लिए ऐसा विकल्प, एक बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किए जाने के पश्चात्, लगातार पांच कर वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए, सकल प्रचालन राजस्व की बीस अरब रुपए की अवसीमा का परीक्षण लगातार पांच कर वर्षों में से पहले कर वर्ष के लिए किया जाएगा ।

(3) सुरक्षित आश्रय का विकल्प का प्रयोग करने के लिए, निर्धारिती सभी तरह से पूर्ण प्ररूप संख्या 49, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को किसी भी समय लगातार पांच कर वर्षों में से पहले के दौरान और वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पूर्वोक्त पहले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(4) प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने के पश्चात्, निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा: -

()  विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है;
()  जिस संव्यवहार के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है, और
() विकल्प का प्रयोग विधिमान्य है।

(5) सत्यापन के पश्चात्, निर्धारिती को उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किए गए विकल्प की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में, यथास्थिति।

(6) सुरक्षित आश्रय के प्रयोग के विकल्प को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को दायर किए गए आवेदन में दोषों, यदि कोई हो, को दूर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(7) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, निर्धारिती को उसके लिए कारण बताया जाएगा।

(8) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले लगातार पांच कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए सुरक्षित आश्रय उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(9) विकल्प किसी भी कर वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा, यदि निर्धारिती उस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट विकल्प की वापसी, प्रथम कर वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

(11) जहां कोई निर्धारिती उपनियम ( 9 ) में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां विकल्प उस कर वर्ष, जिसके लिए निर्धारिती ने विकल्प वापस लिया है, और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के लिए प्रवृत्त में नहीं रहेगी ।

(12) जहां कोई निर्धारिती सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट लगातार पांच कर वर्षों की समाप्ति की अवधि तक सुरक्षित आश्रय के विकल्प का पुनः प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(13) निर्धारिती, पहले कर वर्ष के पश्चात् लगातार चार कर वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में, धारा 263(1) (ग) में यथाविनिर्दिष्ट उस कर वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व, पात्र संव्यवहारों, उनकी रकम और लाभ मार्जिन का विवरण उपलब्ध कराते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(14) निर्धारण अधिकारी, पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के भिन्न अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निदेश कर सकेगा ।

(15) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(16) प्ररूप संख्या 49, निर्धारिती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(17) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), बोर्ड के अनुमोदन से ऐसे प्रपत्रों, विवरणों, आदेश, घोषणा के प्रस्तुत करने और सत्यापन की डेटा संरचना, मानकों, प्रारूप और प्रक्रिया, जिसमें कोई संशोधन भी सम्मिलित है, यदि अपेक्षित हो, अधिकथित करेगा।

फ़ुटनोट