गग--लेखा बहियां
कुछ वृत्तियां करने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 44कक(3) के अधीन रखी और कायम रखी जाने वाली लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें
6च. (1) विधिक, मेडिकल, इंजीनियरी या वास्तुकला संबंधी व्यवसाय या लेखाकर्म या तकनीकी परामर्श या आन्तरिक सजावट का पेशा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि या फिल्म कलाकार उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा :
परन्तु इस उपनियम की कोर्इ बात किसी व्यक्ति की दशा में किसी पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी यदि व्यवसाय में उसकी सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पहले तीन वर्षों में से किसी वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है या जहां उस व्यवसाय की नए सिरे से स्थापना की गर्इ है, वहां उस वर्ष के लिए व्यवसाय में उसकी कुल सकल प्राप्तियों की उक्त रकम से अधिक नहीं हो सकने की संभावना है।
(2) उपनियम (1) में उल्लिखित बही खाते और अन्य दस्तावेज निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:--
(i) रोकड़ बही;
(ii) जर्नल, यदि खाते वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार रखे जाते हैं;
(iii) खाता (लेजर);
(iv) बिलों की कार्बन प्रतियां, चाहे मशीन द्वारा संख्यांकित हों या अन्यथा क्रमिक रूप से संख्यांकित हों, जहां कहीं ऐसे बिल किसी व्यक्ति द्वारा जारी किए जाते हैं और मशीन द्वारा संख्यांकित कार्बन प्रतियां या प्रतिपर्ण या अन्यथा उसके द्वारा अन्यथा क्रमिक रूप से संख्यांकित प्राप्तियां :
परन्तु इस खंड की कोर्इ बात पच्चीस रुपए से अनधिक की राशि के संबंध में लागू होगी;
(v) किसी व्यक्ति को कहीं भी जारी मूल बिल और उस व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय की बाबत रसीदें या जहां ऐसे बिल और रसीदें जारी नहीं की जाती हैं तथा उपगत व्यय पचास हजार रुपए अनधिक है वहां उस व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए और हस्ताक्षरित भुगतान के वाऊचर :
परन्तु भुगतान के वाऊचरों के तैयार करने और उन्हें हस्ताक्षर करने के बारे में अपेक्षाएं ऐसी दशा में लागू नहीं होंगी जहां उस व्यक्ति द्वारा रखी गर्इ रोकड़ बही में उसके द्वारा उपगत व्यय की बाबत पर्याप्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हैं।
स्पष्टीकरण : इस नियम में,–
(क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित या नियुक्त किसी अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष किसी फीस या पारिश्रमिक के भुगतान पर, किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है किंतु इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति के कर्मचारी या ऐसा व्यक्ति जो विधिक व्यवसाय कर रहा है या ऐसा व्यक्ति जो लेखा कर्म का व्यवसाय कर रहा है, नहीं है;
(ख) "रोकड़ बही" से दिन-प्रतिदिन रखे गए सभी नकद प्राप्तियों और भुगतान का रिकार्ड और प्रत्येक दिन की समाप्ति पर या किसी विनिर्दिष्ट अवधि, जो एक मास से अधिक नहीं है, की समाप्ति पर हस्तगत नकद शेष देना अभिप्रेत है;
(ग) "फिल्म कलाकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चलचित्र फिल्म के, चाहे वह उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित हो, उत्पादन में निम्नलिखित रूप में अपने व्यावसायिक हैसियत में लगा हुआ है;
(i) अभिनेता;
(ii) कैमरामैन;
(iii) निदेशक जिसमें सहायक निदेशक भी है;
(iv) संगीत निदेशक जिसमें सहायक संगीत निदेशक भी है;
(v) कला निदेशक जिसमें सहायक कला निदेशक भी है;
(vi) नृत्य निदेशक जिसमें सहायक नृत्य निदेशक भी है;
(vii) संपादक;
(viii) गायक;
(ix) गीतकार;
(x) कहानी लेखक;
(xi) पटकथा लेखक;
(xii) संवाद लेखक; और
(xiii) ड्रेस डिजाइनर।
(3) ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सीय व्यवसाय कर रहा है, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट खाता बहियों तथा अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित रखेगा; अर्थात् :--
(i) फार्म सं. 3ग में दैनिक केस रजिस्टर,
(ii) अपने व्यवसाय के प्रायोजन के लिए उपयोग की गर्इ औषध, औषधि और अन्य उपभोग्य उपसाधनों के स्टाक की, पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन को यथाविद्यमान, स्पष्ट शीर्षों के अंतर्गत एक तालिका।
(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा बहियां तथा अन्य दस्तावेजें जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से जो समाप्त हो गया है भिन्न वर्ष के हैं ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे स्थान पर रखी और बनाए रखी जाएंगी जहां वह व्यवसाय कर रहा है या जहां व्यवसाय, एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है वहां अपने व्यवसाय के प्रधान स्थान पर रखे जाएंगे :
परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति प्रत्येक उस स्थान की बाबत, जहां व्यवसाय किया जाता है, पृथक लेखा-बहियां रखता है और उन्हें बनाए रखता है वहां ऐसी लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेजें उन संबंधित स्थानों पर रखे जाएंगे, जहां व्यवसाय किया जाता है।
(5) उपनियम (2) और उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खाता बहियाँ और अन्य दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे :
परन्तु यह कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण अधिनियम की धारा 149 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 147 के अधीन पुन: आरंभ किया है, वहां ऐसी सभी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज जो निर्धारण पुन: आरंभ करने के समय रखे गए थे तब तक इस प्रकार रखे जाते रहेंगे जब तक ऐसा पुन: आरंभ किया गया निर्धारण पूरा न हो गया हो।
(6) उपनियम (1) से (3) में किसी बात के होते हुए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्यवसायों में से किसी व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह 1 मार्च, 1983 से पूर्व आरंभ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के संबंध में उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे।

