वे शर्तें जिन्हें धारा 43 के खंड (5) के परन्तुक के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित किए जाने के संबंध में किसी स्टाक एक्सचेंज द्वारा पूरी करना आवश्यक होता है
6घघक. धारा 43 के खंड (5) के परन्तुक के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए कोर्इ भी स्टाक एक्सचेंज व्युत्पन्नों के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात् :–
(i) स्टाक एक्सचेंज व्युत्पन्नों में व्यापार की बाबत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों या शर्तों के अनुसार कार्य करेगा;
(ii) स्टाक एक्सचेंज द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक की विशिष्टियां (जिनके अंतर्गत अनन्य ग्राहक पहचान संख्यांक और पैन भी है) इसके द्वारा बेस में सम्यक् रूप से अभिलिखित और स्टोर की जाएंगी;
(iii) स्टाक एक्सचेंज सभी संव्यवहारों (नकद और व्युत्पन्न बाजार के बारे में) की पूर्ण संपरीक्षा ट्रायल को अपने सिस्टम में सात वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगा;
(iv) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) हटाए नहीं गए हैं;
(v) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) केवल वास्तविक गलती के मामलों में उपांतरित किए गए हैं और पद्धति में रजिस्ट्रीकृत सभी ऐसे संव्यवहारों (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) जिन्हें उपांतरित किया गया है, के संबंध में डाटा बनाए रखेगा तथा आय-कर महानिदेशक (आसूचना), नर्इ दिल्ली को प्ररूप सं. 3खख में एक मासिक विवरण, ऐसे विवरण से संबंधित प्रत्येक मास के अंतिम दिवस से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

