आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 60

नियम संख्या.

60

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

समामेलन के मामले में संचित हानि तथा अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ते को आगे ले जाने या समंजन करने की शर्तें ।

60. (1) धारा 116(4)(ख) (111) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(क) एकीकृत कंपनी जो एकीकृत के माध्यम से एकीकरण करने वाली कंपनी के किसी औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखती है,
(i) एकीकृत की तारीख से 4 साल समाप्त होने से पहले उक्त उपक्रम की स्थापित क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन स्तर को प्राप्त करेगी; और
(ii) एकीकरण की तारीख से पांच साल समाप्त होने तक उत्पादन के उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगी; और
(ख) समामेलित कंपनी निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र संख्या 29 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जो धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित हो, जिसमें लेखा पुस्तकों और उत्पादन के विवरण दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों का उल्लेख हो, साथ ही उस सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उत्पादन का निर्धारित स्तर प्राप्त किया गया है और समामेलन की तारीख से पांच वर्षों के भीतर आने वाले पश्चातवर्ती सुसंगत कर वर्षों के लिए भी।

(2) उप-नियम (1) (क) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, समामेलित कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर उपयुक्त मामलों में उत्पादन स्तर प्राप्त करने की शर्त या उस अवधि को, जिसके दौरान इसे प्राप्त किया जाना है, या दोनों को, समामेलित कंपनी द्वारा निर्धारित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों और ऐसे प्रयासों को प्राप्त करने में बाधा डालने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिल कर सकेगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "स्थापित क्षमता से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन क्षमता से अभिप्रेत है।

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