धारा 72 के अधीन पूंजी अभिलाभ की गणना के प्रयोजन के लिए रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा को रुपयों में पुनः परिवर्तन के लिए विनिमय दर ।
52. (1) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या ऋण पत्रों के रूप में किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की गणना करने के प्रयोजन के लिए, एक ऐसे निर्धारिती के मामले में जो अनिवासी है, विनिमय दर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, उसके स्तंभ ग के अनुसार होगी:-
सारणी
| क्रम. सं. | परिस्थितियाँ | विनिमय दर |
| क | ख | ग |
| 1. | पूंजी आस्ति के एक्विजिशन की लागत को कन्वर्ट करने के लिए | उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत, उसके एक्विजिशन की दिनांक पर। |
| 2. | क्रम संख्या (1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यय को पूंजीगत आस्ति में परिवर्तित करने के लिए, | पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत । |
| 3. | (1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को परिवर्तित करने के लिए. | पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को, उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत । |
| 4. | पूंजी आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग किए गए फॉरेन करेंसी में संगणित किए गए पूंजी गेन को रुपये में बदलने के लिए, | पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को ऐसी करेंसी का टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट । |
(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-
| (क) | "टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 206 में है; और | |
| (ख) | किसी विदेशी मुद्रा के संबंध में, "टेलीग्राफिक अंतरण विक्रय दर से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के विक्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर अभिप्रेत है, जहां ऐसी मुद्रा उस बैंक द्वारा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। |

