आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 47

नियम संख्या.

47

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 63 के अधीन लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना ।

47. (1) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली किसी व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट-

(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो व्यवसाय या वृत्ति करता है और जिसे अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता है, तो प्ररूप संख्या 26 में होगा;
(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कारोबार या वृत्ति करता है, किन्तु खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है. फार्म संख्या 26 में होगा।

(2) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण भी प्ररूप संख्या 26 में होंगे।

(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट को व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 515 (ख) में परिभाषित लेखाकार से संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करके ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित करके संशोधित किया जा सकता है और इसे उस कर वर्ष के पश्चात् आने वाले सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए रिपोर्ट संबंधित है, यदि उपनियम (1) और (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसके लिए धारा 35 या धारा 37 के अधीन अस्वीकृति की पुनर्गणना करना आवश्यक हो जाता है।

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