आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 40

नियम संख्या.

40

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

वे शर्तें जिनके अधीन किसी कौशल विकास परियोजना को धारा 47 (1) (ख) के अधीन अधिसूचित किया जाना है ।

40. (1) कौशल विकास परियोजना (जिसे यहां परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाली कंपनी धारा 47 (1)(ख) के अधीन अधिसूचित परियोजना के लिए अलग से खाता बही बनाए रखेगी और धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों या नियम 39 के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) कंपनी के विद्यमान कर्मचारियों से संबंधित कोई परियोजना धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचना के लिए पात्र नहीं होगी, जहां ऐसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी भर्ती के छह महीने के पश्चात आरंभ होता है।

(4) धारा 47(1)(ख) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय, किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत सभी व्यय होंगे, जिसमें से निम्न घटाया जाएगा-

(क) किसी भूमि या भवन की लागत और
(ख) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती को प्रतिपूर्ति की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(5) कंपनी धारा 263(1) के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत दिनांक को या उससे पूर्व कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया हुआ विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और धारा 47 (1)(ख) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आयकर आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि,

(क) कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या
(ख) कंपनी ने उपनियम (5) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, या
(ग) कंपनी ने प्रोजेक्ट की गतिविधियां बंद कर दी हैं; या
(घ) कंपनी के प्रोजेक्ट की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं, या
(ङ) कंपनी की परियोजना की गतिविधियाँ अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 39 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद अधिसूचित परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में समाधान नहीं है, तो वह नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।

(8) इस नियम और नियम 39 के प्रयोजनों के लिए

(क) पात्र कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है. जो-
(i) किसी ऐसी चीज़ या सामान के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के कारबार में लगा हुआ है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट चीज़ों या चीज़ों की लिस्ट के क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट चीज़ या चीज़ नहीं है; या
(ii) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं:
1. लेखा सेवाएँ;
2. वास्तुकार सेवाएँ;
3. ऑटोमोबाइल मरम्मत या रखरखाव
4. बैंकिंग बीमा और वित्तीय सेवाएँ जिनमें एटीएम स्थापना, रखरखाव और संचालन या बैंकिंग संवाददाता या बीमा एजेंट सम्मिलित हैं;
5. सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन, जिसमें हेयर स्टाइलिंग या मैनीक्योरिस्ट या पैडीक्योरिस्ट सम्मिलित हैं:
6. केबल ऑपरेटर या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं;
7. कार्गो हैंडलिंग और स्टीवडोरिंग सेवाएं:
8. निर्माण जिसमें पेंटिंग या लकड़ी का कार्य या पाइपलाइन या फर्श या विद्युत की वायरिंग या लिफ्टों की स्थापना या रखरखाव सम्मिलित है:
9. कूरियर सेवाएँ,
10. फैशन या रत्न और आभूषण या परिधान या औद्योगिक डिजाइनिंग सहित डिजाइन सेवाएं:
11. इवेंट प्रबंधन;
12. सुविधा प्रबंधन, हाउसकीपिंग, सफाई सेवाएं;
13. अग्नि एवं सुरक्षा सेवाएँ;
14. खाद्य प्रसंस्करण या संरक्षण सेवाएं, जिसमें कटाई के पश्चात् और फार्म गेट के पश्चात् के कौशल सम्मिलित हैं;
15. स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ जिनमें स्पा या पोषण विशेषज्ञ या वजन प्रबंधन या स्वास्थ्य प्रशिक्षक या योग या जिम प्रशिक्षक सम्मिलित
16. गृह सज्जा सेवाएं, भूनिर्माण;
17. अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सेवाएँ, जैसे लैब तकनीशियन, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ
18. आतिथ्य, जिसमें पाक कला कौशल या खानपान सेवाएं सम्मिलित हैं;
19. किसी भी रीति से रसद और परिवहन, जिसमें वायु समुद्र, सड़क, रेल या पाइपलाइन सम्मिलित हैं, और संबंधित सेवाएं जैसे भारी मशीनरी उपकरण का ड्राइविंग या संचालन अग्रेषण एजेंट, पैकर्स और मूवर्स
20. बाजार अनुसंधान सेवाएँ;
21. मीडिया या फिल्म या विज्ञापन;
22. हाइड्रोकार्बन सहित खनिज संसाधनों का खनन और निष्कर्षण:
23. पैकेजिंग और भंडारण, जिसमें परिवेश के तापमान पर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज, आंतरिक कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का संचालन सम्मिलित है:
24. पत्तन और समुद्री सेवाएं जैसे ड्रेजिंग, पायलटिंग, टग बोट परिचालन, पोत निर्माण, पोत स्क्रैपिंग और बंकरिंग:
25. विद्युत क्षेत्र की सेवाएँ, जिनमें उत्पादन, पारेषण या वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं में उपकरणों या टावरों इत्यादि के निर्माण, स्थापना या रखरखाव के लिए आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित हैं;
26. निजी सुरक्षा, जिसमें गार्ड, पर्यवेक्षक, सुरक्षा उपकरणों की स्थापना एवं रखरखाव इत्यादि सम्मिलित हैं;
27. प्रशीतन और वातानुकूलन
28. मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ, जिसमें घरेलू सामान या सफेद वस्तुओं की स्थापना और सर्विसिंग सम्मिलित है;
29. स्वयंरा विपणन, जिसमें दुकान के फर्श सहायक या व्यापारी सम्मिलित हैं;
30. टेलीकॉम सेवा, जिसमें टावर लगाना और मेंटेनेंस सम्मिलित है; और
31. यात्रा और पर्यटन, जिसमें गाइड या टिकटिंग या विक्रय या कैब ड्राइव सम्मिलित
(ख) "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद" से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017- ईएंडपीडब्लू दिनांक 05.12.2018 के द्वारा गठित राष्ट्रीय परिषद अभिप्रेत है;
(ग) "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण परिषद अभिप्रेत है और
(घ) "प्रशिक्षण संस्थान' से ऐसा प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत हैं, जो-
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित;
(ii) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध;
(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध उसके द्वारा अनुमोदित, या उसके पैनल में सम्मिलित;
(iv) केंद्रीय सरकार से जुड़ा हुआ, या उसके द्वारा मंजूर, या उसके पैनल में सम्मिलित और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा सर्टिफाइड, जिसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से संसक्त ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बराबर हैं; या
(v) राज्य सरकार से सम्बद्ध या उसके द्वारा अनुमोदित या पैनल में सम्मिलित और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कि उसके प्रशिक्षण मानक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या, जैसा भी मामला हो, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के समतुल्य हैं।

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