आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 38

नियम संख्या.

38

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 47 (1) (क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजनाओं की अधिसूचना के लिए शर्ते ।

38. (1) कृषि विस्तार परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाला निर्धारिती धारा 47 (1)(क) के अधीन अधिसूचित परियोजना की अलग-अलग खाता बही रखेगा और धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों अथवा नियम 37 के अधीन जारी अधिसूचना के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) निर्धारिती पात्र परियोजना के अधीन प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा या मार्गदर्शन हेतु वितरित किसी सामग्री के लिए लाभार्थी से अधिसूचना में अनुमोदित रकम से अधिक रकम स्वीकार नहीं करेगा।

(4) निर्धारिती को धारा 47(1)(क), नियम 37 तथा इस नियम के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के सिवाय अधिसूचित परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(5) धारा 47 (1) (ए) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए सभी व्यय होंगे, जो कि निम्न द्वारा घटाए जाएंगे

(क) लाभार्थी से प्राप्त रकम,
(ख) किसी भूमि या भवन की लागत:
(ग) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से निर्धारिती को प्रतिपूर्ति की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(6) निर्धारिती धारा 263(1) के अधीन आय कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उसके पूर्व आय कर आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(क) कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया गया विवरण, ऑडिट रिपोर्ट तथा धारा 47(1)(क) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम,
(ख) कर वर्ष के दौरान किए गए प्रोजेक्ट पर एक नोट, चालू साल के दौरान किए जाने वाले प्रोजेक्ट का प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन और
(ग) कर वर्ष के दौरान निर्धारिति द्वारा किए गए प्रोजेक्ट के वास्तविक होने के बारे में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट।

(7) यदि आय कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि-

(क) निर्धारितिज ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक्स नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक्स का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या
(ख) निर्धारिती ने उपनियम (6) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं. या
(ग) निर्धारिति ने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है; या
(घ) निर्धारिति के प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या
(ङ) परियोजना की गतिविधियाँ अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 37 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 37 ( 11) के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

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