आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 33

नियम संख्या.

33

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 45 (4) के साथ धारा 45(3) (क) के अधीन अनुसंधान संघ को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें |

33. (1) आवेदक अनुसंधान संघ का एकमात्र उद्देश्य, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना होगा।

(2) आवेदक अनुसंधान संघ स्वयं ही अनुसंधान गतिविधि जारी रखेगा।

(3) धारा 45 (4) (ख) के अधीन अनुमोदन चाहने वाला अनुसंधान संघ --

(क) खाता बही बनाए रखना;
(ख) ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित लेखाकार से करवाएं तथा
(ग) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, अनुसंधान संघ पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुसंधान संघ, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और आवेदित रकम का एक अलग विवरण रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में संदर्भित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

(5) अनुसंधान संघ धारा 263 (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आयकर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;
(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;
(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार; और
(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशना

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि अनुसंधान संघ -

(क) लेखा बुक नहीं रख रहा है: या
(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा हो या
(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम और आवेदित रकम का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या
(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं, या
(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

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