आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 31

नियम संख्या.

31

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 45 (4) (क) के अधीन दान के संबंध में विवरण का विवरण तथा दाता को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना |

31. (1) धारा 45 (4)(क) के प्रयोजनों के लिए, 45(3) (क) में निर्दिष्ट अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या 45 (3) (ख) में निर्दिष्ट कंपनी को भुगतान की गई किसी रकम के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा अनुसंधान संघ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी-

(क) हर कर वर्ष के लिए प्ररूप सं. 15 में स्टेटमेंट तैयार करता है और निदेशक जनरल ऑफ़ आय-कर (सिस्टम्स) या उसके द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति को देता हैं या दिलवाता है; और
(ख) दानकर्ता को प्ररूप सं. 1 में दान की रकम बताते हुए एक सर्टिफिकेट देना होगा। 16(2) अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकमों का निर्धारण करने हेतु रकमों को एकत्रित करते समय,
(क) कर वर्ष के दौरान उस व्यक्ति द्वारा दिए गए उसी तरह के सभी दान को ध्यान में रखें और
(ख) दान का मूल्य या सभी दानों का कुल मूल्य सभी व्यक्तियों को समानुपातिक रूप से दिया जाएगा, उस स्थिति में जहां दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर अभिलिखित और जहां दानकर्ताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, सभी दानकर्ताओं को समान रूप से दिया जाएगा।

(3) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन आय कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत हैं, प्ररूप संख्या 15 को सत्यापित करेगा!

(4) प्ररूप संख्या 15 में विवरण का विवरण तथा प्ररूप संख्या 16 में दाता को प्रमाणपत्र, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् वाली 31 मई को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

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