आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 302

नियम संख्या.

302

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

न्यास और न्यासियों के संबंध में शर्ते ।

302. (1) निधि और न्यास की स्थापना भारत में की जाएगी।

(2) न्यास में कम से कम दो न्यासी होंगे, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी को अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) निधि के न्यासी भारत में निवासी होंगे और कोई न्यासी जो भारत को स्थायी रूप से छोड़ देता है, वह अपना पद छोड़ देगा।

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