66क[किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन।
28. (1) यथास्थिति, किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन, धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप संख्या 13 में,—
(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या
(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा।
(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।]
66क. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा 25.10.2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 28 निम्न प्रकार था।
"28. कम दरों पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन.—(1) धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन प्ररूप सं. 13 में किया जाएगा।
(2) [* * *]
(3) [* * *]
(4) और (5) [* * *]"

