अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] के प्रयोजनों के लिए सीमाएँ ।
279. (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] में निर्दिष्ट विशेष मोक के संबंध में, निर्धारिती की कुल आय में शामिल न की जाने वाली रकम निम्नलिखित में से न्यूनतम होगी:
| (क) | सुसंगत अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे मोक की वास्तविक रकम, या | |
| (ख) | निर्धारिती द्वारा अध्यासित आवासीय आवास के किराए के संदाय में उसके द्वारा वास्तव में उपगत व्यय की वह रकम, जो सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को देय वेतन की राशि के दसवें हिस्से से अधिक हो, या | |
| (ग) | निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित अवस्थान पर नियोजित निर्धारिती के मामले में सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित देय वेतन के उस प्रतिशत के समतुल्य रकमः |
सारणी
| क्रम संख्या | आवासीय आवास का अवस्थान | वेतन का प्रतिशत |
| क | ख | ग |
| 1. | मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु | | 50% |
| 2. | कोई अन्य स्थान | 40% |
(2) इस नियम में,-
| (क) | "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान उक्त आवास कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अध्यासित था।; और | |
| (ख) | "वेतन" में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, यदि यह नियोजन की शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, किंतु इसमें अन्य सभी भत्ते और परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं। |

