विहित प्राधिकारी का आदेश ।
265. (1) विहित प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपनी निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा और जहां वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, तो असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।
(2) यदि विहित प्राधिकारी का जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर उसके निष्कर्षो के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी किसी भी आयकर कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी है, तो वह यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित करेगा कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को धारा 515 (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, निरर्हित हो जाएगा और उसका नाम उस अवधि के लिए रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।
(3) विहित प्राधिकारी, उपनियम (2) के अधीन अपने आदेश को संसूचित करते समय, प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति यदि कोई हो के कारणों के साथ अपने निष्कर्षों का एक कथन प्रस्तुत करेगा।

