रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
256. (1) कोई व्यक्ति, जो अपना नाम प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्टर में दर्ज कराना चाहता है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारित में वह व्यवसाय कर रहा है।
(2) आवेदन प्ररूप सं. 171 में किया जाएगा और धारा 515 (3) (क) (v) या 515 (3) (क) (vi) या 515 (3) (क) (vii) या 515 (3) (क) (viii) के अधीन आयकर व्यवसाय के लिए उसकी पात्रता के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होगा।
(3) आवेदक आवेदन के निपटान के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।
(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) ( इसके निरसन होने से पूर्व यथाविद्यमान) के अधीन आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिसके पास तारीख 31.03.2026 को विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, वह धारा 515 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत आयकर व्यवसायी बना रहेगा, किन्तु वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन फाईल करके तारीख 30.09.2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने के लिए अपेक्षित होगा, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन फाईल करने पर, यदि आवेदन सभी पहलुओं से पूर्ण है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा धारा 515 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

