भारत में संपर्क कार्यालय रखने वाले अनिवासी द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना ।
234. (1) धारा 505 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक विवरण प्ररूप संख्या 162 में ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आठ माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका सत्यापन चार्टर्ड अकाउंटेंट या अनिवासी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतव्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता के रूप में जाना जाएगा।

