आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 206

नियम संख्या.

206

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

विदेशी मुद्रा में व्यक्त आय को रुपयों में संपरिवर्तित करने की विनिमय दर।

206. (1) करदाता को विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली किसी भी आय, या उसके द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली आय के रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर विनिर्दिष्ट तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(क)  "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा जो नियम 207 में दिया गया है; और
(ख)  (i) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" स्तंभ ग में दिए गए अनुसार होगी:

सारणी

क्रम सं.आय का प्रकारविनिर्दिष्ट तारीख
1.'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय ।जिस महीने में वेतन देय है, अग्रिम संदाय किया गया है या बकाया संदाय किया गया है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन ।
2.प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय ।जिस महीने में आय देय है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन ।
3."आवास संपत्ति से आय", "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" (क्रम संख्या 4 में उल्लिखित आय को छोड़कर) और "अन्य स्रोतों से आय" (लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य आया ।निर्धारिती के कर वर्ष का अंतिम दिन।
4.अनिवासी व्यक्ति द्वारा जहाज परिचालन के कारबार में संलग्न होने की स्थिति में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय।जिस महीने में आय भारत में उद्भूत समझी जाती है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन ।
5.लाभांश से प्राप्त आय।जिस महीने में कंपनी द्वारा लाभांश घोषित, वितरित या संदाय किया जाता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन ।
6.'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय ।जिस महीने में सारणी में उल्लिखित पूंजीगत आस्ति का अंतरण होता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन;

(ii) उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, जो विदेशी मुद्रा में देय है और जिस पर नियम 207 के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है, विनिर्दिष्ट तारीख वह तारीख होगी जिसको अध्याय 19 ख के उपबंधों के अधीन कर काटा जाना अपेक्षित था।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उप-नियम (2) (ख) [सारणी: क्रमांक 3] में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की गई हो या लाई गई हो।

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