धारा 392 (5) (ख) के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से कर कटौती हेतु कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना।
205. (1) निर्धारिती धारा 392 (1) के अधीन संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दावों के साक्ष्य या विवरण प्ररूप संख्या 124 में प्रस्तुत करेगा, ताकि उसकी आय का अनुमान लगाया जा सके या स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की गणना की जा सके।
(2) निर्धारिती निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 'ख' में विनिर्दिष्ट दावे के संबंध में, उसके स्तंभ 'ग' में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करेगा:
सारणी
| क्रम सं. | दावों की प्रकृति | साक्ष्य या विवरण |
| क | ख | ग |
| 1. | मकान किराया भत्ता । | यदि कर वर्ष के दौरान कुल किराया Rs.100000 से अधिक है, तो मकान स्वामी या मकान स्वामियों का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या तथा मकान स्वामी के साथ संबंध, यदि कोई हो । |
| 2. | छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता । | व्यय का साक्ष्य |
| 3. | 'आवास संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती | | मकान स्वामी का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या |
| 4. | अध्याय 8 के अधीन कटौती | | निवेश या व्यय का साक्ष्य |

