| (क) |
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"अधिनियम" का तात्पर्य है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15); |
| (ख) |
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"विज्ञापन" में नोटिस, ब्रोशर, पर्चे, शो कार्ड, कैटलॉग, होर्डिंग, तख्तियाँ, पोस्टर, समाचार पत्र में सम्मिलन, प्रस्ताव दस्तावेजों के कवर पेज, किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम में चित्र और फिल्में शामिल हैं; |
| (ग) |
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"एंकर निवेशक" से तात्पर्य एक योग्य संस्थागत खरीदार से है[जो] इन विनियमों के अनुसार पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किए गए सार्वजनिक निर्गम में दस करोड़ रुपये या उससे अधिक के मूल्य के लिए आवेदन करता है; |
| (घ) |
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"अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए)" का तात्पर्य है किसी सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम की सदस्यता के लिए एक आवेदन, साथ ही बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरुद्ध करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक को प्राधिकरण; |
| (ड़) |
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"बोर्ड" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है; |
| (च) |
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"बही निर्माण" से तात्पर्य इन विनियमों के अनुसार, मांग प्राप्त करने और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों या भारतीय डिपॉजिटरी प्राप्तियों की मात्रा या मूल्य के निर्धारण के लिए मूल्य का आकलन करने के लिए की गई प्रक्रिया से है; |
| (छ) |
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"बुक रनर" का तात्पर्य है जारीकर्ता द्वारा पुस्तक निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियुक्त एक व्यापारी बैंकर; |
| (ज) |
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"समग्र निर्गम" का तात्पर्य है सार्वजनिक-सह-अधिकार के आधार पर सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम, जिसमें सार्वजनिक निर्गम और अधिकार निर्गम दोनों में आवंटन एक साथ करने का प्रस्ताव है; |
| (झ) |
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"नियंत्रण" का वही तात्पर्य होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के तहत उसे सौंपा गया है; |
| (ञ) |
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"परिवर्तनीय ऋण लिखत" से तात्पर्य एक ऐसे लिखत से है जो ऋणभार पैदा करता है या स्वीकार करता है और बाद की तारीख में लिखत के धारक के विकल्प पर या उसके बिना जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है, चाहे वह जारीकर्ता की परिसंपत्तियों पर शुल्क का गठन करता हो या नहीं; |
| [(ट ) |
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"परिवर्तनीय प्रतिभूति" से तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति से है जो बाद की तारीख में जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों के साथ परिवर्तनीय या विनिमेय है, प्रतिभूति धारक के विकल्प के साथ या उसके बिना और जिसमें परिवर्तनीय ऋण साधन और परिवर्तनीय वरीयता शेयर शामिल हैं;] |
| (ठ) |
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"निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज" का तात्पर्य है एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जिसमें एक जारीकर्ता की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं और जिसे जारीकर्ता द्वारा इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के एक विशेष निर्गम के उद्देश्य से एक निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता हैः |
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बशर्ते कि जहां ऐसे एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनल हैं, जारीकर्ता उनमें से एक को नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगाः |
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बशर्ते आगे यह कि इस खंड के प्रावधानों के अधीन, जारीकर्ता इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी भी बाद के निर्गम के लिए एक निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में एक अलग मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का चयन कर सकता है; |
| [( ड ) |
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"कर्मचारी" से तात्पर्य एक स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारी से है, जो भारत या विदेश में काम कर रहा है, जारीकर्ता का या धारक कंपनी या सहायक कंपनी का या जारीकर्ता के उस सामग्री सहयोगी (ओं) का, जिसके वित्तीय विवरण लेखा मानक 21 के अनुसार जारीकर्ता के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित हैं, या जारीकर्ता का निदेशक, चाहे पूर्णकालिक हो या अंशकालिक और इसमें प्रवर्तक और प्रवर्तक का तत्काल रिश्तेदार (यानी, उस व्यक्ति का कोई पति/पत्नी, या उस व्यक्ति या पति/पत्नी का कोई माता-पिता, भाई, बहन या बच्चा) शामिल नहीं है;] |
| (ढ) |
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"आगे सार्वजनिक प्रस्ताव" का तात्पर्य है किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा जनता को सदस्यता के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव और इसमें किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी प्रतिभूतियों के किसी भी मौजूदा धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है; |
| [(ढक) |
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"सामान्य निगमित उद्देश्यों" में ऐसे चिन्हित उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की गई है या सामान्य निगमित उद्देश्य या किसी भी नाम से किसी भी उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कोई राशि, बोर्ड के साथ दायर मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल हैः |
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बशर्ते कि किसी भी निर्गम से संबंधित खर्च को केवल इसलिए सामान्य निगमित उद्देश्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा क्योंकि बोर्ड के पास दायर मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे खर्चों के लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की गई है।] |
| (ण) |
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"ग्रीन शू विकल्प" का तात्पर्य है सार्वजनिक निर्गम में प्रस्तावित इक्विटी शेयरों से अधिक इक्विटी शेयरों को सूचीबद्धता के बाद मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में आवंटित करने का विकल्प; |
| (त) |
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"प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव" का तातपर्य है एक गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा जनता को सदस्यता के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव और इसमें एक गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी प्रतिभूतियों के किसी भी मौजूदा धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है; |
| (थ) |
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"निर्गम आकार" में प्रस्ताव दस्तावेज और प्रवर्तकों के योगदान के माध्यम से प्रस्ताव शामिल हैं; |
| (द) |
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"जारीकर्ता" का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव देता है; |
| (ध) |
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"प्रमुख प्रबंधन कर्मी" का तात्पर्य है कार्यकारी शक्तियों वाले अधिकारी और जारीकर्ता के निदेशक मंडल के तुरंत नीचे के स्तर के अधिकारी और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे जारीकर्ता एक प्रमुख प्रबंधन कर्मी के रूप में घोषित कर सकता है; |
| (न) |
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"सूचीबद्ध जारीकर्ता" का तात्पर्य है एक जारीकर्ता जिसके इक्विटी शेयर एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं; |
| (प) |
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"जनता के लिए शुद्ध प्रस्ताव" का तात्पर्य है जनता के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव, लेकिन इसमें आरक्षण शामिल नहीं है; |
| (v) |
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"निवल मूल्य" से तात्पर्य भुगतान की गई शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम खाते, और भंडार और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) का कुल, जो विविध व्यय के कुल (समायोजित या बट्टे खाते की सीमा तक) और लाभ और हानि खाते की डेबिट शेष राशि द्वारा घटाया गया है, से है |
| (ब) |
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"गैर-संस्थागत निवेशक" का तात्पर्य है खुदरा व्यक्तिगत निवेशक और योग्य संस्थागत खरीदार के अलावा कोई अन्य निवेशक; |
| ( x ) |
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"प्रस्ताव दस्तावेज" का तात्पर्य है सार्वजनिक निर्गम के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 60ए के संदर्भ में एक लाल हेरिंग विवरण पत्रिका, विवरण पत्रिका या शेल्फ विवरण पत्रिका और सूचना ज्ञापन और अधिकार निर्गम के मामले में प्रस्ताव पत्र; |
| (म) |
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"प्रस्ताव दस्तावेज़ के माध्यम से प्रस्ताव" का तात्पर्य है जनता और आरक्षण के लिए शुद्ध प्रस्ताव; |
| (य) |
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"अधिमान्य निर्गम" का तात्पर्य है किसी सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा किसी भी चुनिंदा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निजी नियोजन के आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम और इसमें सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, बोनस निर्गम, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना या योग्य संस्थान नियोजन या भारत या विदेशी प्रतिभूतियों के बाहर किसी देश में जारी स्वेट इक्विटी शेयरों या निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के माध्यम से की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव शामिल नहीं है |
| (यक) |
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"प्रवर्तक" में शामिल हैंः |