आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 19कख

धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप

नियम संख्या.

19कख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप

धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप

62[19कख. लेखापाल की रिपोर्ट, जो निर्धारिती द्वारा धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड () के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ दी जानी अपेक्षित है, प्ररूप 10घक में होगी।]

 

62. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 19कख आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1998 द्वारा 23.10.1998 से अंत:स्थापित किया गया जो इस प्रकार था:

"19कख. धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का फार्म- लेखाकार की रिपोर्ट जो निर्धारिती द्वारा धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड () के अधीन आय की विवरणी के साथ दी जानी अपेक्षित है, फार्म सं. 10घक में होगी।"

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