धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप
62[19कख. लेखापाल की रिपोर्ट, जो निर्धारिती द्वारा धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ दी जानी अपेक्षित है, प्ररूप 10घक में होगी।]
62. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 19कख आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1998 द्वारा 23.10.1998 से अंत:स्थापित किया गया जो इस प्रकार था:
"19कख. धारा 80ञञकक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का फार्म- लेखाकार की रिपोर्ट जो निर्धारिती द्वारा धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आय की विवरणी के साथ दी जानी अपेक्षित है, फार्म सं. 10घक में होगी।"

