धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति का गठन ।
196. (1) केंद्रीय सरकार धारा 379 के उपबंध के अनुसार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विवाद समाधान हेतु एक विवाद समाधान समिति का गठन करेगी।
(2) प्रत्येक विवाद समाधान समिति में तीन सदस्य होंगे, जो निम्नानुसार होंगे:
| (क) | दो सदस्य भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जिन्होंने आयकर आयुक्त या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर पाँच वर्ष या अधिक समय तक कार्य किया हो, और | |
| (ख) | एक सेवारत अधिकारी, जो प्रधान आयकर आयुक्त या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आयकर आयुक्त के पद से निचले रैंक का न हो। |
(3) सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम (2) (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य को प्रति मामले के आधार पर शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली रकम बोर्ड द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के साथ, निर्धारित कर सकेगी।
(5) विवाद समाधान समिति का निर्णय बहुमत से होगा।
(6) केंद्रीय सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, विवाद समाधान समिति से किसी सदस्य को हटा सकेगी।

