धारा 358 (3) (ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की तामील का ढंग ।
191. (1) धारा 358 (3) (ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की सूचना उसी प्रकार तामील की जाएगी जिस प्रकार धारा 501 में किसी सूचना या अनुरोध की तामील के लिए निर्धारित है।
(2) कोई अन्य आदेश, जो सूचना या अनुरोध न हो, जिसे किसी व्यक्ति को भेजा या सूचित किया जाना हो या तामील किया जाना हो, उसे डाक द्वारा भेजा, सूचित या तामील किया जाएगा, या मानो कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो ।

