आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 183

नियम संख्या.

183

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा लागू आय के किसी भी हिस्से की गणना की रीति ।

183. (1) निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 337 [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किसी भी आय या उसके हिस्से की गणना उप-नियम (2) में प्रदान की गई विधि में की जाएगी:—

(क)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा पर्याप्त सुरक्षा के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति को उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; या
(ख)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को पर्याप्त ब्याज के बिना उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; या
(ग)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजे के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, या जारी है; या
(घ)  यदि किसी भी राशि का भुगतान कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को वेतन, भत्ते या अन्यथा के माध्यम से किया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा ऐसे पंजीकृत गैर- लाभकारी संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के संसाधनों में से और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली रकम से अधिक है; या
(ङ)  यदि किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किसी भी संबंधित व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान पर्याप्त विचार या अन्य मुआवजे के बिना कोई सेवा या सामान या दोनों उपलब्ध कराए जाते हैं; या
(च)  यदि कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति से पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से क्रय की जाती है जो पर्याप्त से अधिक है; या
(छ)  यदि कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को प्रतिफल के लिए विक्रय की जाती जो पर्याप्त से कम है; या
(ज)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई आय, जहां आय का कुल योग Rs.1000 से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; या
(झ)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई संपत्ति, जहां संपत्ति का मूल्य Rs.1000 से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; या
(ञ)  यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भी निधि कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निवेश किया जाता है (1 जनवरी, 1971 से पहले की अवधि नहीं है), तो किसी भी समुत्थान में जिसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आय संबंधित व्यक्ति को मुफ्त या रियायती दर पर प्रदत्त या प्रदत्त किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ धारा 355 (ज) में इसे यथा समनुदेशित अर्थ होगा।

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