स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट के संबंध में धारा 288 (1) [सारणी : क्रम संख्या 11] के अधीन आवेदन ।
178. (1) धारा 288 (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला अपेक्षित आवेदन प्ररूप संख्या 102 में किया जाएगा I
(2) प्ररूप संख्या 102 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।
(3) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप संख्या 102 में अग्रेषित करेगा।

