नियम 159 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिस समय और रीति से प्ररूप संख्या 97 की विशिष्टियों वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे।
160. (1) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जिसने नियम 159 में सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में प्ररूप संख्या 97 में कोई घोषणा प्राप्त की है,—
| (क) | इस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) या आयकर के संयुक्त निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) को घोषणा के विवरण वाले रूप में एक बयान प्रस्तुत करना और एक पावती संख्या प्राप्त करना; और | |
| (ख) | प्ररूप संख्या 97 को उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के लिए संधारित रखेगा जिसमें संव्यवहार किया गया था। |
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति —
| (क) | क्रम संख्या 11 या 12 या 13 या 14 होंगे, और | |
| (ख) | क्रम संख्या 15 या 16 और जिसे अधिनियम की धारा 58 के अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा करना आवश्यक है, |
नियम 159 में सारणी के स्तंभ 4 |
(3) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन,—
| (क) | जहां घोषणाएं 30 सितंबर तक प्राप्त होती हैं, उस वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएं, और | |
| (ख) | जहां घोषणाएं 31 मार्च तक प्राप्त होती हैं, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें प्ररूप प्राप्त होता है। |
(4) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन सत्यापित किया जाएगा—
| (क) | ऐसी दशा में जहां विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(11) में परिभाषित एक निर्धारिती है, अधिनियम की धारा 265 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा; | |
| (ख) | किसी अन्य दशा में, नियम 159 में सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा | |

