स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदना |
158. (1) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए धारा 262 के अधीन उप-नियम (8) के अनुसार एक आवेदन प्ररूप संख्या 93 प्ररूप संख्या 94, प्ररूप संख्या 95 और प्ररूप संख्या 96, जैसा भी मामला हो, में किया जाएगा ।
(2) एक आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए भी आवेदन कर सकता है।
(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है, लेकिन उसके पास आधार संख्या है, वह धारा 262 (1) या (2) या (11) के अधीन उप-नियम (4) में उल्लिखित प्राधिकारियों को स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है।
(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, उस उद्देश्य के लिए आधार संख्या को प्रमाणित करेगा।
(5) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक आवेदन किया जाएगा. -
| (i) | ऐसे मामलों में जहां धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या के आवंटन का कार्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी विशेष कर निर्धारण अधिकारी को, उस कर निर्धारण अधिकारी को समनुदेशित किया गया है; तथा | |
| (ii) | किसी अन्य मामले में, आवेदक का निर्धारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को । |
(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, कर मूल्यांकन अधिकारी में एक आयकर प्राधिकारी शामिल होगा जिसे आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा स्थायी खाता संख्या आवंटित करने का कर्तव्य समनुदेशित किया गया है।
(7) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्तंभ ग में निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा:
सारणी
| क्रम संख्या | व्यक्ति | वह समय जिसके भीतर स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन किया जाना है |
| क | ख | ग |
| 1. | जहां किसी भी कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह अधिनियम के अधीन निर्धारण योग्य है, उस अधिकतम रकम से अधिक हैं जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है और उसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है। | कर वर्ष के तुरंत बाद कर वर्ष के 31 मई को या उससे पहले, जिसके लिए ऐसी आय का निर्धाय किया जा सकता है। |
| 2. | एक व्यक्ति जो क्रम संख्या 1 के अधीन नहीं आता है, लेकिन किसी भी कारबार को करता है या पेशे में लगा है, जिसकी कुल विक्रय, कारबार या सकल प्राप्तियां किसी भी कर वर्ष में `5,00,000 से अधिक हैं या होने की संभावना है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है। | उस कर वर्ष के अंत से पहले। |
| 3. | एक व्यक्ति जिसे धारा 349 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है। | कर वर्ष के अंत से पहले। |
| 4. | एक व्यक्ति जो किसी भी राशि या आय या राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर किसी भी कर वर्ष में अध्याय 19-ख के अधीन कर कटौती योग्य या संग्रहणीय है। | ऐसे कर वर्ष के अंत से पहले। |
| 5. | एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक निवासी होने के नाते, जो कर में 2,50,000 रूपये या उससे अधिक के रकम का कर लेनदेन करता है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है। | 31 मई को या उससे पहले, ऐसे कर वर्ष के तुरंत बाद। |
| 6. | एक व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति का पदाधिकारी या उक्त क्रम संख्या में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है। | 31 मई को या उससे पहले, कर वर्ष के तुरंत बाद जिसमें क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन करता है। |
| 7. | एक व्यक्ति जो धारा 262(1)(च) और धारा 262 (9) (क) के अधीन निर्धारित कारबार करने का आशय रखता है। | उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले जिस दिन वह उक्त कारबार करने का आशय रखता है। |
(8) (क) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत का नागरिक है, प्ररूप 93 में भरा जाएगा और उसके साथ पहचान, पता और जन्म की तारीख के सबूत के लिए निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :
सारणी
| क्रम संख्या | दस्तावेज की प्रकृति | पहचान का सबूत | पते का सबूत | जन्म की तारीख (जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो) |
| क. की प्रति-: | ||||
| 1. | आधार कार्ड | हाँ | हाँ | नहीं |
| 2. | भारतीय पासपोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3. | चलन अनुज्ञप्ति | हाँ | हाँ | हाँ |
| 4. | भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटोचित्र वाला पहचान पत्र | हाँ | हाँ | हाँ |
| 5. | आवेदक की फोटोचित्र वाला राशन कार्ड | हाँ | नहीं | नहीं |
| 6. | उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन जारी उभयलिंगी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जिस पर आवेदक का फ़ोटो लगा हो। | हाँ | हाँ | हाँ |
| 7. | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र | हाँ | नहीं | हाँ |
| 8. | सरकार द्वारा जारी पेंशनर कार्ड, जिसमें आवेदक का फोटोचित्र | हाँ | नहीं | नहीं |
| 9. | केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटोचित्र वाला कार्ड | हाँ | नहीं | हाँ |
| 10. | पतिपत्नी का भारतीय पासपोर्ट/, जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो | नहीं | हाँ | नहीं |
| 11. | आवेदक के पते वाली पोस्ट डाकघर पास बुक | नहीं | हाँ | नहीं |
| 12. | सरकार दवारा जारी निवास प्रमाण पत्र | नहीं | हाँ | हाँ |
| 13. | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास का आवंटन पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए | नहीं | हाँ | नहीं |
| 14. | संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज | नहीं | हाँ | नहीं |
| 15. | नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश | नहीं | हाँ | नहीं |
| 16. | विद्युत बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 17. | लैंडलाइन टेलीफोन या ब्रांडबैंड कनेक्शन का (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 18. | पानी का बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 19. | उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप गैस बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 20. | टिप्पण 2 के अनुसार बैंक खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 21. | निक्षेपागार खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 22. | क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं) | नहीं | हाँ | नहीं |
| 23. | 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात् पैदा हुए व्यष्टियों के लिए नगरपालिका प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है; | नहीं | नहीं | हाँ |
| 24. | नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है। | नहीं | नहीं | हाँ |
| 25. | पेंशन भुगतान आदेश | नहीं | नहीं | हाँ |
| 26. | विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र | नहीं | नहीं | हाँ |
| 27. | मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या अंकपत्र | नहीं | नहीं | हाँ |
| ख. या मूल प्रति: | ||||
| 1. | संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो | हाँ | नहीं | नहीं |
| 2. | बैंक प्रमाणपत्र, शाखा के लेटर हेड पर (जारी करने वाले ऑफिसर के नाम, स्टैम्प और कर्मचारी आईडी की कॉपी के साथ) जिसमें आवेदक का प्रमाणित फोटो और बैंक खाता संख्या हो । | हाँ | नहीं | नहीं |
| 3. | संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो | नहीं | हाँ | नहीं |
| 4. | ई-नियोजक प्रमाणपत्र । | नहीं | हाँ | नहीं |
| 5. | जन्म की तारीख बताते हुए मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र | नहीं | नहीं | हाँ |
| टिप्पण 1: अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, तो अवयस्क के आधार के अतिरिक्त, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पहचान का सबूत माना जाएगा। टिप्पण 2: अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर रहता है, तो उसके देश के बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाहरी बैंक खाता विवरण की प्रति पते का सबूत होगी। टिप्पण 3: अवयस्क के मामले में, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पते का सबूत माना जाएगा। | ||||
(ख) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में, उक्त तालिका के स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप में भरा जाएगा, और ऐसे आवेदक की पहचान, पता और जन्म तिथि या निगमन की तारीख के प्रमाण के रूप में स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाएगा:
सारणी
| क्रम संख्या | व्यक्ति | प्ररूप | जन्म की तारीख (जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क | ख | ग | घ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | हिंदू अविभाजित परिवार | प्ररूप संख्या 94 |
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| 2. | भारत में पंजीकृत कंपनी | प्ररूप संख्या 94 |
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| 3. | भारत में गठित या पंजीकृत सीमित दायित्व भागीदारी | प्ररूप संख्या 94 |
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| 4. | फर्म (सीमित दायित्व भागीदारी के अतिरिक्त) भारत में गठित या पंजीकृत | प्ररूप संख्या 94 |
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| 5. | भारत में गठित पंजीकृत न्यास | प्ररूप संख्या 94 |
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| 6. | व्यक्तियों का संघ (न्यास के अतिरिक्त) या भारत में गठित या पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय | प्ररूप संख्या 94 |
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| 7. | भारत में गठित या पंजीकृत स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम | प्ररूप संख्या 94 | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से प्राप्त कोई भी दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति | प्ररूप संख्या 94 | विभाग के प्रमुख या वेतन और लेखा अधिकारी या क्षेत्रीय लेखा अधिकारी या जिला कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी से मूल प्रमाण पत्र । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है | प्ररूप संख्या 95 |
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| 10. | भारत के बाहर पंजीकृत सिमिति देयता भागीदारी | प्ररूप संख्या 96 |
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| 11. | भारत के बाहर पंजीकृत सिमिति देयता भागीदारी | प्ररूप संख्या 96 |
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| 12. | भारत के बाहर पंजीकृत कंपनी | प्ररूप संख्या 96 |
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| 13. | भारत के बाहर गठित या पंजीकृत फर्म | प्ररूप संख्या 96 |
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| 14. | बाहर गठित व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट) | प्ररूप संख्या 96 |
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(9) प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है और जिसे धारा 262 (6) (क) के उपबंधों के अनुसार, अपनी आधार संख्या की सूचना देनी अपेक्षित है, वह आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी आधार संख्या की सूचना देगा।
(10) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 262 (6) (क) के उपबंधों के अनुसार, निर्धारित प्ररूप और तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना देना अपेक्षित है, 30 जून, 2023 तक ऐसा करने में विफल रहता है, निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की बाद की सूचना के समय, शुल्क के रूप में, ` 1000 के बराबर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन प्रपत्रों और प्रारूपों के संरक्षित और सुरक्षित संचरण की प्रक्रिया के साथ- साथ व्यक्तियों के वर्गों, प्रपत्रों, दिशा-निर्देशों, मानकों और स्वरूपों को विनिर्दिष्ट करेगा।
(12) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) धारा 262 (4) के तहत सुधार आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया के साथ प्रपत्रों और प्रारूपों को निर्दिष्ट करेगा।
(13) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (8) के तहत आवेदन के साथ दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन, उप-नियम (9) में आधार संख्या की सूचना और ऐसे प्रारूप और मानकों में डेटा के सुरक्षित संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशा-निर्देशों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और उपयुक्त सुरक्षा को विकसित करने और स्थायी खाता संख्या के आवंटन, आधार संख्या की सूचना और स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। ।
(14) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशानिर्देशों और मानकों को निर्धारित करेगा:
| (क) | उप-नियम (3) के तहत आधार संख्या की सूचना; या | |
| (ख) | उप-नियम (4) के तहत आधार संख्या का प्रमाणीकरण; या | |
| (ग) | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करना, |
डेटा के सुरक्षित संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए और स्थायी खाता संख्या के आवंटन और उसे जारी करने के लिए आधार संख्या को प्रस्तुत करने या सूचित करने या उद्धृत करने या प्रमाणीकरण करने या किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

