धारा 247(9) के अधीन मूल्यांकन ।
150. (1) धारा 247 (9) के प्रयोजनों के लिए, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से विनिर्धारित किया जाएगा: -
| (क) | एक अचल संपत्ति का मूल्य, भूमि या भवन या दोनों होने के नाते, निर्माण और सुधार की लागत के साथ-साथ ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य के अनुसार होगा, यदि कोई हो, तो उस तारीख या तारीखों पर जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार किया जाना आवश्यक है; | |
| (ख) | नियम 57 में निर्दिष्ट आभूषणों, पुरातात्विक संग्रहों, शिल्पों, चित्रों, मूर्तियों, कला के किसी भी कार्य, शेयरों या प्रतिभूतियों का मूल्य, उक्त नियम में प्रदत्त रीति से मूल्य निर्धारित होगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 56 और 57 में मूल्यांकन तारीख का संदर्भ वह तारीख या तारीखें होंगी जिस पर ऐसी संपत्ति को धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार मूल्यांकित होना आवश्यक है; और | |
| (ग) | संपत्ति का मूल्य, |
| (क) | खंड (क) और (ख) में शामिल के अतिरिक्त; या | |
| (ख) | जहां उक्त खंडों में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन व्यवहार्य नहीं है, |
वह कीमत होगी जो ऐसी संपत्ति आमतौर पर उस तारीख या तारीखों को खुले बाजार में बिक्री पर प्राप्त करेगी, जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्य धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार होना आवश्यक है।
(2) मूल्यांकन अधिकारी, अथवा धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, अथवा धारा 247 (9) के अधीन अनुमोदित कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसे धारा 247 (9) के उपबंधों के अधीन अधिकृत अधिकारी द्वारा मूल्यांकन हेतु संदर्भित किया गया हो, वह अपने मूल्यांकन का प्रतिवेदन प्ररूप संख्या 170 में तैयार कर उक्त अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

