आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 15

परिलब्धियों का मूल्यांकन ।

नियम संख्या.

15

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

परिलब्धियों का मूल्यांकन ।

15. (1) "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता द्वारा निर्धारिती (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी कहा गया है) या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को उसके रोजगार के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्य इस नियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) (क) कर वर्ष के दौरान, धारा 17 (1) (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ ग या स्तंभ घ के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 1

क्रम संख्यापरिस्थितियाँजहां आवास बिना साज-सज्जा के होजहाँ आवास सुसज्जित है
(1)जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्र या राज्य के मामलों से संसक्त ऑफिस या पोस्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने की जगह दी जाती है।अनुज्ञप्ति फीस, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सर कार द्वारा अवधारित की जाती है, जो उस (2) (ङ) के उपबंधों के सरकार के बनाए नियमों के अनुसार अनुसार रहने की जगह के लिए होती है, और जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए से घटा दिया जाता है।परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2) (ङ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा |
(2)जहां आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और —  
(क)जहां रहने की जगह नियोक्ता की हो ; या(i)2011 की जनगणना के अनुसार चालीस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10%, कर वर्ष के दौरान उक्त आवास पर किया जाएगा। कर्मचारी के रहने की अवधि के संबंध में, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया, यदि कोई हो, घटाया गया हो;परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2) (ङ) के उपबंधो के अनुसार अवधारित किया जायेगा |
(ii)2011 की जनगणना के अनुसार, जिन शहरों की आबादी पंद्रह लाख से अधिक लेकिन चालीस लाख से अधिक नहीं है, वहां वेतन का 7.5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए, यदि कोई हो, को घटा दिया जाएगा; और 
(iii)दूसरे क्षेत्र में वेतन का 5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए (यदि कोई हो) को घटाया जाएगा। 
(ख)जहां नियोक्ता ने रहने की जगह पट्टा या किराए पर ली हो।नियोक्ता द्वारा संदत्त या संदेय पट्टा किराए की वास्तविक रकम या वेतन का 10%, उस समय के लिए जब कर वर्ष के दौरान कर्मचारी ने उस जगह पर कब्ज़ा किया था, जो भी कम हो, जिसमे से कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा |परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ङ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(3)जहां आवास, क्रम सं. (1) या (2) में निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा किसी होटल में उपलब्ध कराया जाता है (सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अंतरण पर कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाता है)।लागू नहीं.ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तव प्रभार या जिस समय के लिए ऐसी रहने की जगह दी गई है, उस कर वर्ष के लिए दी गई या संदेय वेतन का 24%, जो भी कम हो, उसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए या संदेय किराए से घटाया जाएगा. यदि कोई हो।
(ख) इस उपनियम के उपबंध किसी खनन स्थल या तटीय तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल, या बांध स्थल या विद्युत उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से प्रदान किए गए किसी आवास पर लागू नहीं होंगे ; जो -
(i) जिसका प्लिंथ क्षेत्र 1000 स्क्वायर फीट से अधिक न हो, और जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से कम से कम आठ किलोमीटर दूर हो; या
(ii) दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है ।
(ग) जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण के कारण कर्मचारी को अन्य स्थान पर आवास बनाए रखते हुए नई तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य केवल ऐसे एक आवास के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा, जिसका मूल्य सारणी 1 के संदर्भ में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए कम हो और उसके पश्चात् परिलब्धि का मूल्य उक्त सारणी 1 में दिए गए अनुसार ऐसे दोनों आवासों के लिए लिया जाएगा।
(घ) जहां रहने की जगह नियोक्ता की है या उसने पट्टा या किराए पर ली है और वही रहने की जगह एक ही कर्मचारी को एक से अधिक कर वर्ष तक दी जाती है, तो सारणी 1: क्रम. सं. 2 (क) या (ख) के अनुसार संगणित की गई रकम, पहले कर वर्ष के लिए संगणित की गई रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे उस रकम से गुणा किया जाएगा जो उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का अनुपात जिसके लिए रकम संगणित की गई है और उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का जिसमें कर्मचारी को प्रारंभ में रहने की जगह दी गई थी।
(ङ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास सुसज्जित है; -
(i) सारणी 1: क्रम सं. 1 और 2 ग के अधीन अवधारित की गई परिलब्धि का मूल्य, फ़र्नीचर (जिसमें टेलीविज़न सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, दूसरे घरेलू उपकरण, एयर कंडीशनिंग प्लांट या उपस्कर सम्मिलित हैं) की कीमत में हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी, जिसे कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा दिए गए या संदेय किसी भी प्रभार से घटाया जाएगा; और
(ii) यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य उसी के लिए देय वास्तविक प्रभार होगा, जो कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी प्रभार को घटाकर प्राप्त किया जाएगा।
(च) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार दवारा किसी कर्मचारी को की जाती है, जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है,-
(i) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है; और
(ii) ऐसे आवास की परिलब्धि का मूल्य सारणी 1: क्रम संख्या 2 (क) के अनुसार गणना की गई रकम होगी, मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है।

खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए ;

(i) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 72 (8) (क) के अधीन अधिसूचित करे;
(ii) "पहला कर वर्ष" से कर वर्ष 2023-24, या ऐसा कर वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी को आवास प्रदान किया गया था, जो भी पश्चातवर्ती हो ।

(3) (क) नीचे सारणी 2 के स्तंभ बी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को मोटर कार के उपयोग के रूप में परिलब्धि का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ सी या स्तंभ डी के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 2

प्रति कैलेंडर माह परिलब्धि का मूल्य

क्रम संख्यापरिस्थितियाँजहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक न हो या मोटर कार जो इलैक्ट्रिक यान हैजहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो
(1)जहां मोटर कार नियोक्ता के स्वामित्व में हो या उसने उसे किराए पर लिया हो और-  
(क)पूर्णतया और अनन्य रूप से अपने शासकीय कर्तव्यों के पालन में उपयोग किया जाता है:यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ।
(ख)उसके घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और परिचालन और रखरखाव व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है;वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली किसी रकम से घटा हुआ सम्मिलित है।वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली रकम से घटा हुआ सम्मिलित है।
(ग)आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में और आंशिक रूप से अपने या अपने घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और-
(i)रखरखाव और चलाने पर होने वाले व्यय को नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति की जाती है;Rs. 5,000 (और Rs. 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है)Rs. 7,000 (साथ ही Rs. 3,000, यदि नियोक्ता दवारा मोटर कार चलाने के लिए चालक भी प्रदान किया जाता है);
(ii)निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय का पूर्णतः भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाता है;Rs. 2,000 (और 3,000 यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है ।Rs. 3,000 (और Rs. 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए शॉफ़र भी देता है ।
(2)जहां कर्मचारी के पास मोटर कार है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव प्रभार (यदि कोई हो तो चालक के पारिश्रमिक सहित) नियोक्ता द्वारा दिया जाता है या उसे प्रतिपूर्ति की जाती है और —
(क)ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ।यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ;
(ख)ऐसा प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3) (ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।
(3)जहां कर्मचारी के पास कोई दूसरी यान हैं, लेकिन वास्तव में चलाने और मेंटेनेंस का व्यय नियोक्ता देता है या उसे वापस करता है, और
(क)ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;यदि उपनियम (2)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।लागू नहीं;
(ख)ऐसी प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।यदि उपनियम (3) (ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में से 3,000 रुपए की रकम घटा दी जाएगी। 
(ख) जहां कोई स्वामी एक या अधिक मोटर कार का स्वामी है या किराए पर लेता है और कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को उनका प्रयोग सिर्फ़ उसके कार्य से भिन्न किसी और कार्य के लिए करने देता है, तो परिलब्धि का मूल्य नीचे दिए गए रीति से संगणित की जाएगी:
(i) एक कार के लिए सारणी 2 के अनुसार: क्रम संख्या (1) (ग) (i)
(ii) अन्य कारों के लिए सारणी 2 क्रम संख्या (1) (ख) के अनुसार
(ग) यदि नियोक्ता या कर्मचारी यह दावा करता है कि मोटर यान का प्रयोग सिर्फ़ शासकीय कार्यों के लिए किया जाता है या कर्मचारी की यान को शासकीय कार्यों के लिए चलाने और अनुरक्षित करने का वास्तव व्यय सारणी 2: क्रम संख्या 2(ख) या 3 (ख) में विनिर्दिष्ट कटौती की रकम से अधिक है, तो वह शासकीय प्रयोग के लिए अधिक रकम का दावा कर सकता है और इस मामले में, फ़ायदे की कीमत नियोक्ता द्वारा दिए गए या वापस किए गए वास्तव व्यय की रकम होगी, जिसमें से यान के शासकीय प्रयोग के लिए दी गई अधिक रकम को घटाया जाएगा, परंतु ये शर्तें पूरी हों: —
(i) नियोक्ता ने शासकीय उद्देश्य के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण बनाए रखा है जिसमें यात्रा की दिनांक, गंतव्य, माइलेज और उस पर किए गए व्यय की रकम सम्मिलित हो सकती है; और
(ii) नियोक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए किया गया था।
(घ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर कार की सामान्य टूट-फूट मोटर कार या कारों की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

(4) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं के लिए प्रदान किए गए लाभ का मूल्य, जैसा कि नीचे सारणी 3 के स्तंभ ख में संदर्भित है, उसके स्तंभ सी के अनुसार गणना की जाएगी:

सारणी 3

क्रम संख्या

वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं की प्रकृति

दिए गए सामान, सेवा या यूटिलिटी के फ़ायदे का मूल्य

1.

स्वीपर, माली, वॉचमैन या व्यक्तिगत परिचारक की सेवा।

नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई या संदेय वेतन की कुल रकम, जिसमें से कर्मचारी द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई कोई भी रकम कम हो।

2.

 

(क) कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए किसी बाहरी अभिकरण से गैस, विद्युत या पानी क्रयना ।

नियोक्ता द्वारा गैस, विद्युत या पानी सप्लाई करने वाली अभिकरण को दी गई रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा दी गई कोई भी रकम कम हो ।

(ख) कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए गैस, विद्युत या पानी की सप्लाई, जो नियोक्ता के अपने संसाधनों से हो, और उन्हें किसी बाहरी अभिकरण से न क्रय किया जाए।

नियोक्ता द्वारा हर यूनिट पर किया गया विनिर्माण लागत की रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा संदाय की गई कोई भी रकम कम किया गया हो।

3.

 

 

(क)  कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ़्त या रियायती शिक्षा सुविधाओं का उपबंधा

इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की रकम, जिसमें से उस लेखा में कर्मचारी से संदाय की गई या वसूली गई कोई भी रकम कम कर दी गई है।

(ख)  कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ़्त या रियायती शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था, जहाँ शैक्षिक संस्था नियोक्ता की हो और उसका स्वामित्व नियोक्ता का हो ।

इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने Rs. 3,000 से अधिक हो ।

(ग)  कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को उसकी नौकरी की कारण से किसी दूसरे शैक्षिक संस्था में फ्री शैक्षिक सुविधा का उपबंद |

इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने Rs. 3,000 से अधिक हो ।

4.

किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्री या सामान ले जाने का कार्य करता है, किसी भी कर्मचारी (जो एयरलाइन या रेलवे का कर्मचारी नहीं है) को दिया जाने वाला उपबंध या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को, यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए ऐसे नियोक्ता के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर निजी या निजी यात्रा के लिए ।

वह मूल्य जिस पर ऐसा फ़ायदा या सुविधा ऐसे नियोक्ता द्वारा जनता को दी जाती है, उसमें से वह रकम घटा दी जाएगी जो कर्मचारी ने ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी है या उससे ली गई है।

(5)(क) धारा 17(1)(ङ) में निहित उपबंधों के अनुसार, नीचे सारणी 4 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट प्रकृति के अन्य लाभों या सुख-सुविधाओं का मूल्य स्तंभ सी के अनुसार और उसके स्तंभ डी में प्रदान की गई शर्तों के अधीन अवधारित किया जाएगा :

सारणी 4

क्रम संख्या

अन्य लाभों या सुविधाओं की प्रकृति

परिलब्धि का मूल्य

स्थितियाँ

1.

नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित कर वर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके घर किसी सदस्य को किसी भी कार्य के लिए दिए गए हित- फ्री या कंसेशनल लोन का फायदा उठाएं।

यह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसी उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा ऋण के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के पहले दिन लगाए गए वार्षिक दर पर गणना किए गए ब्याज के बराबर रकम होगी, जिसमें से उसके या उसके कुटुंब के ऐसे किसी सदस्य द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो को घटाकर अधिकतम बकाया मासिक शेष रकम का उपयोग किया जाएगा।

(क) यदि ऐसे ऋण नियम 18 में निर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं या जहां ऋण की रकम इससे अधिक नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा कुल मिलाकर Rs. 2,00,000 और

(ख) जहां लाभ खंड (क) में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों से संबंधित है, वहां इस प्रकार प्रदान की गई छूट ऋण के उतने भाग पर लागू नहीं होगी, जितना किसी चिकित्सा बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारी को प्रतिपूर्ति किया गया है।

2.

 

 

कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए ट्रैवलिंग, टूरिंग, रहने की जगह और किसी भी दूसरे व्यय की कीमत, नियम 277 में विनिर्दिष्ट छूट या मदद से भिन्न |

 

 

यह रकम उस नियोक्ता द्वारा उस कार्य के लिए किए गए व्यय के बराबर होगी।

 

 

(क) जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित की जाती हैं, और सभी कर्मचारी को एक जैसा अवेलेबल नहीं है, तो अभिलाभ का मूल्य वह मूल्य मानी जाएगी जिस पर ऐसी सुविधाएं दूसरी एजेंसियां पब्लिक को ऑफर करती है; या
(ख) यदि कर्मचारी शासकीय टूर पर है और उसके साथ आए उसके घर के किसी सदस्य के लिए व्यय होता है, तो इस तरह किया गया व्यय एक सुविधा होगी; या
(ग) जहां किसी शासकीय दौरे को छुट्टी के रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे फिंज अभिलाभ का मूल्य ऐसे विस्तारित प्रवास या छुट्टी अवधि के संबंध में किए गए व्यय तक सीमित होगा, जिसे ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या की गई रकम से घटाया जाएगा।

3.

नियोक्ता दवारा कर्मचारी को दिए गए फ़्री खाने और नॉन- एल्कोहॉलिक पेय का मूल्य ।

यह ऐसे नियोक्ता दवारा किये गए व्यय की रकम होगी, जिसमें से ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम यदि कोई हो, घटाई जाएगी।

यह उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा |

(क) ऐसे नियोक्ता द्वारा ऑफिस या कारबार की जगह पर कार्य के घंटों के दौरान या सिर्फ खाने-पीने की जगहों पर प्रयोग होने वाले पेड वाउचर के ज़रिए संदत्त मुफ़्त खाना और नॉन- एल्कोहॉलिक पेय, दोनों ही मामलों में इसकी कीमत हर खाने पर ₹200 से अधिक नहीं होनी चाहिए; या
(ख) कार्य के घंटों के दौरान दी जाने वाली चाय या नाश्ता; या
(ग) दूर के इलाके या अपतटीय संस्थापन में कार्य के घंटों के दौरान मुफ़्त खाना और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय देना।

4.

कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को नियोक्ता से किसी खास मौके पर या किसी और तरह से मिले किसी भी गिफ्ट वाउचर, या टोकन (गिफ्ट के बदले में) की कीमत।

यह रकम उस गिफ्ट की रकम के बराबर होगी।

यदि ऐसे गिफ्ट वाउचर या टोकन का मूल्य, जैसा भी हो, कर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर Rs. 15,000 से कम है, तो यह 'शून्य होगा।

5.

कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य का सदस्यता फीस और सालाना फीस सहित व्यय, जो नियोक्ता के दिए गए प्रत्यय कार्ड (किसी भी ऐड- ऑन-कार्ड सहित) से लिया जाता है, या किसी और तरह से, नियोक्ता द्वारा संदाय किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है।

यह कर लगने वाले परिलब्धि का मूल्य मानी जाएगी, जिसमें से उस रकम को घटाया जाएगा, यदि कोई रकम कर्मचारी से ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी गई हो या वसूली गई हो।

ऐसे लाभ का कोई मूल्य नहीं होगा, जहां व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उपनियम (5) (ख) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं।

6.

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा क्लब में किए गए किसी भी व्यय (जिसमें सालाना या समय-समय पर होने वाली फीस की रकम सम्मिलित है) के संदाय या प्रतिपूर्ति से मिलने वाले फ़ायदे का मूल्य |

यह अवधारित किया जाएगा कि यह उस नियोक्ता द्वारा उस लेखा पर किया गया या प्रतिपूर्ति किया गया वास्तव व्यय है और इस तरह अवधारित की गई रकम में से, यदि कोई रकम कर्मचारी को ऐसे फायदे या सुविधा के लिए दी गई है या उससे वसूली गई है, तो उसे कम कर दिया जाएगा।

(क) जहां नियोक्ता ने क्लब की कॉर्पोरेट सदस्यता ले ली है और यह सुविधा कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को मिलती है, तो परिलब्धि का मूल्य में ऐसी कॉर्पोरेट सदस्यता लेने के लिए दी गई शुरुआती फीस सम्मिलित नहीं होगी ; और
(ख) क्रम संख्या 6 के स्तंभ ग में संदत्त उपबंध लागू नहीं होगा, यदि ऐसा व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:-
(i) उपनियम (5) (ख) की शर्तें पूरी होती हैं; और
(ii) स्वास्थ्य क्लब, खेलकूद तथा इसी प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है ।

7.

अन्य से भिन्न) के उपयोग से कर्मचारी को होने वाले लाभ का मूल्य कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन) जो नियोक्ता के हैं या उसके द्वारा किराए पर लिए गए हैं।

इसे ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत या नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए या देय किराए या शुल्क की रकम के 10% प्रति वर्ष पर अवधारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जो कि ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम यदि कोई हो, से कम किया जाएगा।

 

8.

नियोक्ता चल संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को होने वाले फायदे का मूल्य ।

यह अवधारित किया जाएगा की किसी भी कि यह ऐसी आस्तियों की नियोक्ता के लिए वास्तविक कीमत दिखाने वाली रकम होगी, जिसमें से नॉर्मल टूट-फूट की कीमत कम होगी और यदि कोई रकम है, जो कर्मचारी से ऐसे अंतरण के लिए दी गई या वसूली गई है, तो उससे भी कम होगी।

सामान्य टूट-फूट की लागत की गणना इस दर से की जाएगी

(क) कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के मामले में 50 प्रतिशत, घटते संतुलन पद्धति द्वारा;
(ख) मोटर कारों के मामले में 20% रिड्यूसिंग अतिशेष पद्धति से; और
(ग) अन्य आस्तियों के मामले में 10% हर पूरे साल के लिए आस्ति की कीमत का, जिसके दौरान नियोक्ता ने उस आस्ति का प्रयोग किया था।

9.

नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी दूसरे फ़ायदे या सुविधा, सेवा, अधिकार या खास अधिकार की कीमत, मोबाइल फ़ोन समेत टेलीफ़ोन पर हुए व्यय को छोड़कर।

इसे नियोक्ता को होने वाले व्यय के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जिसमें से कर्मचारी का अभिदाय यदि कोई हो, कम कर दिया जाएगा।

 

सारणी 4: क्रम संख्या 5 तथा 6 ग के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(i) ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण ब्यौरा नियोक्ता द्वारा रखा जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय की दिनांक और व्यय की प्रकृति सम्मिलित हो सकती हैं;
(ii) नियोक्ता ऐसे व्यय के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः और अनन्य रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए व्यय किया गया था।

(6) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर का, जो किसी कंपनी में इक्विटी शेयर है, उचित बाजार मूल्य उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:-

(क) ऐसे मामले में जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर कंपनी का शेयर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य, खंड (बी) के उपबंधों के अधीन, उक्त शेयर बाजार पर उस दिनांक को शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा;
(ख) ऐसे मामले में, जहां विकल्प का प्रयोग करने की दिनांक पर शेयर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा जो मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा अभिलिखित करता है;
(ग) ऐसे मामले में, जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में शेयर का कोई कारोबार नहीं हो रहा है, उचित बाजार मूल्य होगा-
(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक के सबसे करीब और उस दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को किसी जाने-माने शेयर बाजार पर शेयर का क्लोजिंग कीमत; या
(ii) किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर का समापन मूल्य, जो ऐसे शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा को अभिलिखित करता है यदि विकल्प के प्रयोग की दिनांक के सबसे निकट की दिनांक और ऐसी दिनांक से तुरंत पहले की दिनांक का समापन मूल्य एक से अधिक मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर अभिलिखित किया गया है;
(घ) ऐसे मामले में, जहां विकल्प प्रयोग करने की दिनांक को कंपनी का शेयर किसी जाने- माने शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, वहां उचित बाजार मूल्य कंपनी में शेयर की वह मूल्य होगी जो विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी अवधारित करेगा।

(7) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का जो कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, उचित बाजार मूल्य, उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह ऐसा मूल्य होगा जैसा विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) "आवास में घर, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, या होटल, मोटल, सेवा अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, पोत या अन्य तैरते ढांचे में आवास सम्मिलित है;
(ख) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "समापन मूल्य" उस शेयर बाजार पर उस दिनांक को अंतिम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय" और "विक्रय' दोनों मूल्य उद्धृत करता है, समापन मूल्य अंतिम निपटान का "विक्रय" मूल्य होगा:
(ग) "मनोरंजन में किसी भी प्रकार का आतिथ्य सत्कार तथा आम जनता में विज्ञापन के उद्देश्य से नियोक्ता के अपने उत्पाद के निःशुल्क नमूनों से भिन्न व्यावसायिक उपहारों पर व्यय भी सम्मिलित है;
(घ) "होटल' में मोटल, सेवा अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त आवास सम्मिलित है;
(ड) 'अधिकतम बकाया मासिक अतिशेष से प्रत्येक माह के अंतिम दिन प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया शेष अभिप्रेत है।
(च) "कुटुंब के सदस्य" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
(i) पति-पत्नि:
(ii) बालक और उनके पति/पत्नी ;
(iii) माता-पिता और;
(iv) सेवक और आश्रित; ।
(छ) "वाणिज्यिक बैंककारी से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;
(ज) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "आरंभिक मूल्य ऐसे शेयर बाजार पर उस दिनांक को प्रथम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय तथा विक्रय' दोनों मूल्य उद्धृत करता है, वहां आरंभिक मूल्य प्रथम निपटान का "विक्रय मूल्य होगा;
(झ) " मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में है;
(ञ) उपनियम (1)(ख) में "सुदूर क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है-
(i) स्थानीय सीमा के भीतर; या
(ii) 2011 की जनगणना के आधार पर एक लाख या उससे अधिक आबादी वाली किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से तीस किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर ;
(ट) "वेतन" में यथास्थिति मासिक या अन्यथा देय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से, किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी भी भुगतान सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: -
(i) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि यह संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता लाभों की गणना में सम्मिलित न हो;
(ii) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अभिदाय;
(iii) भत्ते, जिन्हें कर के भुगतान से छूट दी गई है,
(iv) धारा 17 (1) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;
(v) धारा 17(2) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित कोई भुगतान या व्यय; और
(vi) सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त एकमुश्त भुगतान, जैसे ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का कम्यूटेशन और इसी तरह के भुगतान;
(ठ) "निर्दिष्ट दिनांक" से.
(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक; या
(ii) विकल्प के प्रयोग की दिनांक से पूर्व की कोई दिनांक, जो प्रयोग की दिनांक से एक सौं अस्सी दिन से अधिक पूर्व की न हो, अभिप्रेत है ।

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