आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 140

नियम संख्या.

140

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 210 (2) के अधीन अनिवासियों द्वारा धारित इकाइयों के कारण एक निर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण ।

140. (1) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से एक निर्दिष्ट निधि की आय, धारा 210 (1) में संदर्भित [सारणी क्रम संख्या 2, से 5], जो कि एक अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार हैं (भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त), की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:

क = ख x ग

जहां,-

क = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते);

ख = सुरक्षा के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय तथा

ग = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित निर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंधन के अधीन

आस्तियों के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी सुरक्षा के हस्तांतरण की तारीख तक ।

(2) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 210 (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय के माध्यम से एक विनिर्दिष्ट निधि की आय [सारणी: क्रम संख्या 1], जो एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:

अ = व * स

कहां, -

अ = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण);

ब = प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और

स = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का, ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट निधि के कुल "प्रबंधन के अधीन आस्तियों से अनुपात।

(3) विनिर्दिष्ट निधि धारा 263(1) (ग) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले प्रारूप संख्या 69 में रियायती कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी।

(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक विनिर्दिष्ट निधि की आय, जो एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के सिवाय) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, धारा 210 में निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि ऐसी निधि उप-नियम (3) का अनुपालन नहीं

करता है।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, पद-

(क) "प्रबंधन अधीन आस्तियां" से किसी विशेष तारीख पर विनिर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष:
(ख)  " स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो इसे धारा 173 (ग) में समनुदेशित है,
(ग)  "प्रतिभूतियों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(ङ)] में समनुदेशित अर्थ होगा;
(घ)  "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] में समनुदेशित अर्थ होगा, तथा
(ङ) "इकाइयों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [ टिप्पण 1 (ञ)] में समनुदेशित अर्थ है।

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