1[धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के प्रत्यय के संबंध में आवेदन।
134. (1) निर्धारिती द्वारा धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन किए जाने के जाने के लिए अपेक्षित आवेदन प्ररूप सं. 71 में होगा।
(2) प्ररूप सं. 71, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।
(3) प्ररूप सं. 71,-
(i) यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हो तो, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन;
(ii) खंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से, इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप सं. 71 प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करेंगे तथा इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखागारीय और पुन:प्राप्ति नीतियों के विरचन और सृजन के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
(5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), अथवा आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्ररूप सं. 71, निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।]

