जानकारी को बनाए रखना और रिपोर्ट करना है।
114छ. (1) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्येक रिपोर्टयोग्य खाते के संबंध में निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात्:—
| (क) | हर रिपोर्ट करने लायक व्यक्ति, यानी अकाउंट होल्डर का नाम, पता, टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर (टैक्स के मकसद से अकाउंट होल्डर को उसके रहने की जगह के देश या इलाके के हिसाब से दिया गया) और जन्म की तारीख और जगह (अगर कोई व्यक्ति है): | |
| 1[बशर्ते कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान भी, - |
| (i) | अकाउंट होल्डर ने वैलिड सेल्फ-सर्टिफिकेशन दिया है या नहीं, इसे मेंटेन करें और रिपोर्ट करें; और | |
| (ii) | रिपोर्ट करें कि क्या अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, जिसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की संख्या भी शामिल हो । |
| (ख) | किसी इकाई के मामले में जो खाताधारक है और जो नियम 114एच में निर्धारित उचित तत्परता प्रक्रियाओं के आवेदन के पश्चात, एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है जो एक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है,— |
| (i) | एंटिटी का नाम और पता, टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एंटिटी को उसके देश या इलाके के हिसाब से दिया गया हो 2[ निवास स्थान]; और ] | |
| (ii) | ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि और स्थान तथा ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को उसके निवास के देश या क्षेत्र द्वारा सौंपी गई करदाता पहचान संख्या: |
| 1[ बशर्ते कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान भी- |
| (i) | उस भूमिका को बनाए रखना और रिपोर्ट करना जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है और क्या प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के लिए वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया है; | |
| (ii) | रिपोर्ट करें कि क्या अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, जिसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की संख्या भी शामिल हो । |
| (ग) | खाता संख्या (या खाता संख्या के अभाव में कार्यात्मक समतुल्य): | |
| 1[बशर्ते कि US रिपोर्टेबल अकाउंट के अलावा किसी दूसरे अकाउंट के मामले में, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट का टाइप भी बनाए रखेगा और रिपोर्ट करेगा और यह भी बताएगा कि अकाउंट पहले से मौजूद अकाउंट है या नया अकाउंट है; ] | ||
| (घ) | प्रासंगिक कैलेंडर वर्ष के अंत में या, यदि खाता ऐसे वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, तो बंद होने से तुरंत पहले खाता शेष या मूल्य (नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध के मामले में, नकद मूल्य या समर्पण मूल्य सहित); | |
| (ङ) | किसी अभिरक्षी खाते के मामले में,— |
| (i) | कैलेंडर साल के दौरान अकाउंट में रखे एसेट्स से होने वाली ब्याज की कुल ग्रॉस रकम, डिविडेंड की कुल ग्रॉस रकम, और दूसरी इनकम की कुल ग्रॉस रकम, हर मामले में अकाउंट में (या अकाउंट के संबंध में) पेमेंट की गई या क्रेडिट की गई; और | |
| 3[ (ii) | कैलेंडर साल के दौरान अकाउंट में पेमेंट या क्रेडिट किए गए फाइनेंशियल एसेट्स की बिक्री या रिडेम्पशन से कुल ग्रॉस इनकम, जिसके लिए रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अकाउंट होल्डर के लिए कस्टोडियन, ब्रोकर, नॉमिनी, या किसी और तरह से एजेंट के तौर पर काम किया; ] |
| (च) | किसी डिपोजिटरी खाते के मामले में, प्रासंगिक कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में भुगतान या जमा किए गए ब्याज की कुल सकल राशि; | |
| 1[(da) | US रिपोर्टेबल अकाउंट के अलावा किसी दूसरे अकाउंट के मामले में, जहां कोई इक्विटी इंटरेस्ट किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट एंटिटी में रखा गया है जो एक लीगल अरेंजमेंट है, वह रोल(्स) जिसके आधार पर रिपोर्टेबल पर्सन एक इक्विटी इंटरेस्ट होल्डर है; ] | |
| (छ) | क्लॉज़ (e) या (f) में बताए गए अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट के मामले में , उस कैलेंडर साल के दौरान अकाउंट होल्डर को पेमेंट की गई या क्रेडिट की गई कुल ग्रॉस रकम, जिसके लिए रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्लिगर या डेटर है, जिसमें उस कैलेंडर साल के दौरान अकाउंट होल्डर को किए गए किसी भी रिडेम्पशन पेमेंट की कुल रकम शामिल है; और | |
| (ज) | कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 के लिए, गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए किसी खाते के मामले में, प्रत्येक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया है और ऐसे भुगतानों की कुल राशि: | |
| बशर्ते कि रिपोर्ट की जाने वाली सूचना,— |
| (i) | कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में, यू.एस. रिपोर्टयोग्य खातों के संबंध में खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित सूचना है ; | |
| (ii) | कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में, यू.एस. रिपोर्टयोग्य खातों के संबंध में खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (एफ), (जी), (एच) और खंड (ई) के उप-खंड (आई) में संदर्भित सूचना है; | |
| (iii) | कैलेण्डर वर्ष 2016 के सम्बन्ध में, सभी रिपोर्ट योग्य लेखाओं के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (ज) में निर्दिष्ट सूचना है ; | |
| (iv) | कैलेण्डर वर्ष 2017 तथा उसके पश्चात् के वर्षों के सम्बन्ध में, सभी रिपोर्ट योग्य लेखाओं के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (छ) में निर्दिष्ट सूचना है : |
यह भी कहा गया है कि 30 जून, 2014 तक, हर US रिपोर्टेबल अकाउंट के संबंध में, जिसे रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मेंटेन करता है, किसी भी संबंधित व्यक्ति का टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड में नहीं है।
(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए,-
| (क) | "खाताधारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे उस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध या पहचाना गया है जो खाता बनाए रखता है: | |
| बशर्ते कि कोई व्यक्ति, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसके अकाउंट पर एजेंट, कस्टोडियन, नॉमिनी, सिग्नेटरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या इंटरमीडियरी के तौर पर फाइनेंशियल अकाउंट रखता है, तो उसे अकाउंट रखने वाला नहीं माना जाएगा, और ऐसे दूसरे व्यक्ति को अकाउंट रखने वाला माना जाएगा: | ||
| आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध के मामले में, खाताधारक कोई भी व्यक्ति है जो अनुबंध की परिपक्वता पर भुगतान प्राप्त करने का हकदार है या कोई भी व्यक्ति जो नकद मूल्य तक पहुंचने या अनुबंध के लाभार्थी को बदलने का हकदार है और यदि कोई भी व्यक्ति नकद मूल्य तक नहीं पहुंच सकता है या लाभार्थी को नहीं बदल सकता है, तो खाताधारक अनुबंध में मालिक के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति और अनुबंध की शर्तों के तहत भुगतान के लिए निहित हकदार कोई भी व्यक्ति है; | ||
| (ख) | "करदाता पहचान संख्या" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उस देश या क्षेत्र में कर उद्देश्यों के लिए सौंपी गई संख्या से है जिसमें वह निवासी है और इसमें ऐसी कोई संख्या न दिए जाने की स्थिति में एक कार्यात्मक समतुल्य संख्या शामिल होती है। |
(3) जहां व्यक्ति ऐसे देश या क्षेत्र के कर कानूनों के अंतर्गत भारत के बाहर एक से अधिक देशों या क्षेत्रों का निवासी है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान ऐसे प्रत्येक देश या क्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या बनाए रखेगा।
(4) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खाते के संबंध में जो पहले से मौजूद खाता है, करदाता पहचान संख्या या जन्म तिथि को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या या जन्म तिथि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रिकॉर्ड में नहीं है:
बशर्ते कि रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 31 दिसंबर, 2016 तक पहले से मौजूद अकाउंट्स के लिए टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और जन्म की तारीख ले लेगा और कैलेंडर साल 2017 और उसके बाद के सालों के लिए इसकी रिपोर्ट करेगा:
1[इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था करदाता पहचान संख्या और जन्म तिथि प्राप्त करेगी, जब भी उसे धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पहले से मौजूद खाते से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। ]
(5) उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है, यदि,—
| (i) | टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर (इसके फंक्शनल इक्विवेलेंट सहित) भारत के बाहर उस संबंधित देश या क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसमें वह व्यक्ति टैक्स के मकसद से रहता है; या | |
| (ii) | भारत के बाहर संबंधित देश या क्षेत्र के घरेलू कानून में ऐसे देश या क्षेत्र द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या के संग्रह की आवश्यकता नहीं है। |
(6) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जन्म स्थान की रिपोर्ट करना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजने योग्य डेटा में उपलब्ध न हो।
1[(6ए) उप-नियम (1) के खंड (ई) के उप-खंड (ii) में निहित किसी भी चीज के बावजूद और जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान किसी भी स्पष्ट रूप से पहचाने गए खातों के समूह के संबंध में अन्यथा नहीं चुनता है, वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री या मोचन से सकल आय को उस सीमा तक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जिस सीमा तक ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री या मोचन से सकल आय को रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत रिपोर्ट किया जाता है:
बशर्ते कि इस उप-नियम के प्रावधान यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे। ]
(7) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्येक खाते के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नियम 114एच में विनिर्दिष्ट उचित तत्परता प्रक्रिया के अनुसरण में रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में पहचाना गया है:
बशर्ते कि जहां ऐसी उचित जांच प्रक्रियाओं के अनुसार किसी खाते की पहचान रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में नहीं की जाती है, वहां रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा एक शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
(8) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विवरण प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 61बी में उस वर्ष के बाद आने वाली 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगाः
बशर्ते कि कैलेंडर साल 2014 से जुड़ा स्टेटमेंट 31 अगस्त, 2015 तक दिया जाएगा।
(9) (क) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विवरण, आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन संचरण के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, ''डिजिटल हस्ताक्षर'' का तात्पर्य किसी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर से है, जिसे प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हो ।
(ख) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों के सुरक्षित संग्रहण और संचरण को सुनिश्चित करने, उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रियाओं, आंकड़ा संरचनाओं और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे।
(10) (क) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को पदनामित निदेशक तथा प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संचार ब्यौरा संसूचित करेगी तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करेगी;
(ख) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट कथन रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के नामित निदेशक द्वारा संस्था के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा:
बशर्ते कि जहां रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एक अनिवासी है, वहां विवरण पर ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर, सत्यापन और प्रस्तुति की जा सकती है जो ऐसे नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखता हो;
(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी तथा कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे उसके विनियामक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा सूचना बनाए रखने के तरीके का पालन करें।
स्पष्टीकरण.— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए,—
| (क) | ''नामित निदेशक'' से तात्पर्य रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा धारा 285बीए तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिरोपित दायित्वों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- |
| (i) | प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एक कंपनी है तो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत ; | |
| (ii) | प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एक साझेदारी फर्म है; | |
| (iii) | स्वामी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एक स्वामित्व चिंता है; | |
| (iv) | प्रबंध ट्रस्टी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान एक ट्रस्ट है; | |
| (v) | कोई व्यक्ति या व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, या कोई अन्य व्यक्ति है; |
| (ख) | ''प्रधान अधिकारी'' का तात्पर्य रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नामित अधिकारी से है; | |
| (ग) | "नियामक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार से है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान की गतिविधियों को लाइसेंस देने , अधिकृत करने , पंजीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। |
(11)(क) उपनियम (10) के खंड (ग) में निर्दिष्ट विनियामक निम्नलिखित को अनुदेश या दिशा-निर्देश जारी करेगा,—
| (i) | नियम 114एफ से 114एच के अंतर्गत निर्दिष्ट रिपोर्टिंग और उचित तत्परता प्रक्रिया की अपेक्षाओं को शामिल करना; | |
| (ii) | रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जानकारी को बनाए रखने का प्रोसेस और तरीका बताना; और | |
| (iii) | रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के पास उसके रिपोर्टिंग दायित्व को पूरा करने के लिए उप-नियम (1) में संदर्भित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यदि ऐसी सूचना विनियामक द्वारा जारी किसी नियम या विनियमन के अंतर्गत उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। |
(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान अपने विनियामक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रक्रिया और तरीके के अनुसार वित्तीय खातों के संबंध में जानकारी बनाए रखेगा, ताकि इस नियम के तहत निर्धारित सूचनाओं की रिपोर्टिंग को सक्षम किया जा सके और नियम 114एच के तहत निर्दिष्ट उचित तत्परता प्रक्रिया का पालन किया जा सके।
1[(12) इस नियम के उप-नियम (1) के उप-खंड (बी) और (एफए) में किसी बात के होते हुए भी, यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खाते के संबंध में जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखा जाता है और ऐसी तारीख के बाद दूसरे कैलेंडर वर्ष को समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के लिए, उस भूमिका के संबंध में जानकारी जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति या इक्विटी हित धारक है, केवल तभी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है जब ऐसी जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजने योग्य डेटा में उपलब्ध हो। ]

