समय सीमा
10पग. (1) धारा 144खक के प्रयोजनों के लिए,—
(i) आयुक्त द्वारा धारा 144खक की उपधारा (3) के अधीन उस मास की समाप्ति से जिसको धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन अनुपालन की सूचना जारी की गर्इ थी की तारीख आती है से एक मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोर्इ निदेश जारी नहीं किया जाएगा;
(ii) आयुक्त द्वारा धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को उस मास जिसको धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुती प्राप्त की गर्इ थी की समाप्ति से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, कोर्इ निर्देश नहीं किया जाएगा;
(iii) आयुक्त निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 3गड़ज में निर्देश जारी करेगा,-
(क) नियम 10पख के उपनियम (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले की दशा में उस तारीख जिसमें उसके द्वारा निर्देश प्राप्त किया गया है, की समाप्ति से एक मास की अवधि के भीतर; और
(ख) नियम 10पख के उपनियम (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले की दशा में उस मास जिसमें धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुती प्राप्त की गर्इ थी की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर।

