निकटतम (असन्निकट) कीमत की संगणना में प्रयुक्त पदों का अर्थ
10क. इस नियम तथा नियम 10कख से 10ड़ के प्रयोजनों के लिए,—
(क) "सहबद्ध उद्यम" का—
(i) वही अर्थ होगा जो उसका धारा 92क में है; और
(ii) किसी निर्धारिती द्वारा किए गए विशिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित शामिल होंगे—
(अ) धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति;
(आ) धारा 80क या धारा 80झक की उपधारा (8) में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में ऐसे निर्धारिती की अन्य इकाइयां या उपक्रम या कारबार;
(इ) धारा 80झक की उपधारा (10) में, उनमें निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में निर्दिष्ट कोर्इ अन्य व्यक्ति;
(र्इ) धारा 10कक या अध्याय 6क के अधीन किसी अन्य धारा में निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में, यथास्थिति, धारा 80झक की उपधारा (10) में निर्दिष्ट ऐसे निर्धारिती, या अन्य व्यक्ति की अन्य इकाइयां, उपक्रम, उद्यम या कारबार जिन पर धारा 80झक की उपधारा (8) या उपधारा (10) के उपबंध लागू होते हैं;
(कक) "उद्यम" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 92च के खंड (iii) में है और किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति जो संव्यवहार करता है, की कोर्इ इकार्इ या कोर्इ उद्यम या कोर्इ उपक्रम या कोर्इ कारबार सम्मिलित होगा;
(कख) 'अनियंत्रित संव्यवहार' से सहयुक्त उद्यमों से, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, भिन्न उद्यमों के बीच का संव्यवहार अभिप्रेत है;
(ख) 'संपत्ति' के अंतर्गत माल, वस्तुएं या चीजें और अमूर्त संपत्ति आती है;
(ग) 'सेवाओं' के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं आती हैं;
(घ) 'संव्यवहार' के अंतर्गत निकट से जुड़े अनेक संव्यवहार आते हैं।

