आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

रिलीज़ दिनांक

05/08/2016

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

विषय : भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) शिकायत कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अंतर्गत मैट के उदग्रहण के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए ढ़ांचा

एक समिति को वित्त मंत्री की सहमति से प्रयोग के वर्ष में तथा तत्पश्चात् भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) शिकायत कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अंतर्गत मैट के उदग्रहण के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए ढ़ांचे का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। समिति ने कथित ढ़ांचें के संबंध में दिनांक 18 मार्च, 2016 को अपनी रिपोर्ट को जमा किया था।

समिति की उक्त रिपोर्ट को जनसाधारण तथा हितधारकों से टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन पर डाला गया था। तत्पश्चात् हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को परीक्षण के लिए समिति को अग्रेषित किया गया था। समिति ने हितधारकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दो पर रिपोर्ट 23 जुलार्इ, 2016 के द्वारा अपनी सिफारिशों/सुझावों को जमा किया था जो www.incometaxindia.gov.in पर डाली गर्इ है।

हितधारकों तथा जन सामान्य से समिति की अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 23 जुलार्इ, 2016 द्वारा की गर्इ सिफारिशों/सुझावों के संबंध में अपनी टिप्पणियों/सुझावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध है। टिप्पणियों/सुझावों को र्इ-मेल पता (dirtpl3@nic.in) पर अथवा लिफाफे पर 'भारतीय-एएस के लिए बही लाभ की गणना' के साथ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा 20 अगस्त, 2016 को जमा किया जा सकता है।

 

निदेशक (कर नीति एवं विधान)-III

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

कक्ष सं. 147-छ,

नार्थ ब्लॉक,

नर्इ दिल्ली - 110001

 

(मीनाक्षी जे. गोस्वामी)

आयकर आयुक्त

(मीडिया तथा तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड